ठेका कर्मियों के वेतन नहीं होंगे कम
दिल्ली सरकार के विभिन्न बोर्ड और निगमों में न्यूनतम मजदूरी पर प्रत्यक्ष नियुक्ति या दिल्ली सरकार के विभिन्न कामों के लिए ठेके पर नियुक्त कर्मियों के वेतन अब कम नहीं होंगे

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के विभिन्न बोर्ड और निगमों में न्यूनतम मजदूरी पर प्रत्यक्ष नियुक्ति या दिल्ली सरकार के विभिन्न कामों के लिए ठेके पर नियुक्त कर्मियों के वेतन अब कम नहीं होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में इससे संबंधित एक फैसले को मंजूरी दे दी गई और इसके बाद उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यह जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने मार्च, 2017 में न्यूनतम वेतन बढ़ा दिया था जिससे न्यूनतम मजदूरी पर काम करने वाले कर्मचारियों को तकरीबन 12 हजार रुपये मिलने लगे लेकिन अगस्त, 2018 में तकनीकी वजहों से दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी जिससे ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी कम हो गई थी।
सिसोदिया ने बताया कि पिछले दिनों वहां मुझे कई सिक्योरिटी गार्ड, सफाई कर्मचारियों और अन्य कर्मियों ने बताया कि उनके वेतन कम हो गए। कुछ कर्मचारियों ने ये भी बताया कि चूंकि इसे अगस्त से लागू किया गया, इसलिए अक्टूबर की सैलरी में दो महीने अगस्त और सितम्बर की घटी हुई सैलरी को जोड़कर ये रकम काट ली गई। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है कि इन कर्मचारियों की सैलरी कम नहीं होने दी जाएगी। इन्हें बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की दर पर ही सैलरी मिलती रहेगी। इसके अलावा जिन कर्मचारियों की सैलरी कट गई है उन्हें अगले महीने की सैलरी में इसे वापस किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इस संबंध में कैबिनेट ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वे व्यक्तिगत तौर पर ये सुनिश्चित करवाएं कि नवम्बर में जब इन कर्मचारियों के खाते में सैलरी ट्रांसफर हो तो उन्हें पहले की तरह तकरीबन 12 हजार रुपये मिले और जिन कर्मचारियों की सैलरी में कटौती हुई है उनको वह रकम वापस की जाए जिससे दिल्ली के हजारों परिवार खुशी से दीवाली का त्योहार मना सकें।


