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चिटफंड कंपनी सांई प्रकाश प्रापर्टी डव्हलपमेंट की संपत्ति होगी कुर्क

चिटफंड कंपनी सांई प्रकाश प्रापर्टी डव्हलपमेंट लिमिटेड कंपनी की संपत्ति जल्द ही कुर्क की जाएगी। जिला दण्डाधिकारी और कलेक्टर सौरभ कुमार ने इस संबंध में अंत:कालीन आदेश जारी किया है

चिटफंड कंपनी सांई प्रकाश प्रापर्टी डव्हलपमेंट की संपत्ति होगी कुर्क
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रायपुर। चिटफंड कंपनी सांई प्रकाश प्रापर्टी डव्हलपमेंट लिमिटेड कंपनी की संपत्ति जल्द ही कुर्क की जाएगी। जिला दण्डाधिकारी और कलेक्टर सौरभ कुमार ने इस संबंध में अंत:कालीन आदेश जारी किया है।

चिटफंड कंपनी की रायपुर के जी.ई रोड छत्तीसगढ़ ऑटो केयर के पास की भूमि पर निर्मित दो मंजिला भवन के द्वितीय तल का स्थित दुकान, टिकरापारा प.ह.नं. 114 तहसील व जिला रायपुर स्थित खसरा नं. 424/3-5-8 में निहित कुल एरिया 0.675 हेक्टेयर अर्थात 72630 वर्गफुट के माप के सभी भूखंड या प्लाट जो कि वार्ड नं. 46 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड प्रोग्रेसिव प्वाईंट के पांचवे तल पर निर्मित है, को कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।

कंपनी के डायरेक्टर पुष्पेन्द्र सिंह बघेल, पिता स्व. कृष्ण प्रताप सिंह बघेल, श्रीमती पुष्पांजली बघेल पति पुष्पेन्द्र बघेल, रणविजय सिंह बघेल पिता स्व. कृष्ण प्रताप सिंह बघेल, धीरेन्द्र सिंह बघेल पिता स्व. कृष्ण प्रताप सिंह बघेल, शहेन्द्र सिंह बघेल पिता स्व. कृष्ण प्रताप सिंह बघेल, मृगेन्द्र सिंह पिता स्व. कृष्ण प्रताप सिंह बघेल सभी निवासी सेमरपाखा थाना ब्यौहारी जिला शहडोल मध्यप्रदेश प्रदेश द्वारा सांई प्रकाश प्रापर्टी डव्हलपमेंट लिमिटेड कंपनी के नाम से कंपनी बनाकर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर आम जनता को अधिक ब्याज देने, कम समय में धन दोगुना करने का झांसा देकर विभिन्न लोक लुभावनी योजना बताकर निवेशकों से कपटपूर्वक राशि जमा कराई गई थी। जमा कराई गई राशि परिपक्वता के पश्चात् भी उन्हे भुगतान नहीं किया। डायेरेक्टरों के विरूद्ध धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध किया गया है।


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