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स्कूल से 200 मीटर की दूरी पर भी नहीं खोली जा सकेंगी मांस की दुकान

 स्कूलों व मंदिरों के पास मांस की दुकान होने से परेशान लोगों को पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने राहत दे दी है

स्कूल से 200 मीटर की दूरी पर भी नहीं खोली जा सकेंगी मांस की दुकान
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नई दिल्ली। स्कूलों व मंदिरों के पास मांस की दुकान होने से परेशान लोगों को पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने राहत दे दी है। अब स्कूल से 200 मीटर की दूरी पर भी मांस की दुकानें नहीं खोली जा सकेंगी। इस संबंध में स्वास्थ्य समिति की बैठक में पेश प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया। वहीं, विपक्ष के पार्षद ताहिर हुसैन ने कहा कि मांस की दुकानों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है जबकि निगम में भ्रष्टाचार और लचर सफाई व्यवस्था समेत अनेक समस्याएं हैं जिन्हें, पहले दूर किया जाना चाहिए।

स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष श्याम सुंदर अग्रवाल ने बताया कि इलाके में जगह जगह मांस की दुकानों को लेकर कई पार्षदों ने सवाल उठाए थे और मांस की दुकानों को लेकर काफी शिकायतें भी आ रही हैं। पार्षदों का कहना था कि स्कूलों व मंदिरों के पास मांस की दुकान होने से लोगों को काफी परेशानी होती है। इसी वजह से यह प्रस्ताव मंजूर किया गया है। अब मंदिर के साथ साथ स्कूल के भी 200 मीटर के दायरे में मांस की दुकानें नहीं खोली जाएंगी।

अग्रवाल ने कहा कि पूर्वी निगम में काफी संख्या में मांस की अवैध दुकानें चल रही हैं। अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं लेकिन इनकी संख्या कम नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी वैध दुकान पर बकरा, भैंस या मुर्गा को काट कर नहीं बेचा जा सकता है। गाजीपुर स्थित बूचड़खाने से कट कर आने वाले मांस को ही बेचा जा सकता है। इसके अलावा कोई भी मांस विक्रेता मांस को बाहर टांग कर नहीं बेच सकता है। अधिकृत दुकानों पर मांस बेचने के लिए नियम बने हुए हैं। जो नियम का पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ नियमित रूप से कार्यवाही करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं।


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