प्रशासन ने रूकवाया नाबालिग का विवाह
जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि नाबालिग बालिका के विवाह की सूचना महिला बाल विकास विभाग को प्राप्त ....

सूरजपुर। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि नाबालिग बालिका के विवाह की सूचना महिला बाल विकास विभाग को प्राप्त होने पर जिला बाल संरक्षण इकाई के द्वारा विकासखंड प्रतापपुर के दूरस्थ ग्राम बडवार में पुलिस व महिला बाल विकास की टीम ने बाल विवाह रूकवा दिया। बताया गया कि बडवार में बालिका का विवाह कराये जाने की सूचना पर महिला बाल विकास विभाग, बाल संरक्षण इकाई एवं पुलिस विभाग रमकोला द्वारा संयुक्त रूप से मौके पर पहुंची।
गा्रम बडवार थाना रमकोला में अंबिकापुर से बालिका के विवाह हेतु बारात आनी थी। सूचना प्राप्त होने के दौरान टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर बालिका के बालिग होने संबंधी जन्मतिथि हेतु मार्कशीट का अवलोकन किया गया जिससे बालिका के बालिग होने में 4 माह शेष होने की जानकारी प्राप्त हुई। टीम द्वारा परिजनों को समझाइश दी गई कि बालिका की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने पर ही विवाह किया जाए। बाल विवाह करना एवं करवाना कानूनन अपराध है व बाल विवाह कराने वालों पर कार्यवाही की जाएगी। नाबालिग की शादी ना करने के समझाईस पर बालिका के पिता सहित ग्रामीणों ने सहमति देते हुए नाबालिक बालिका का विवाह रोक दिया।
इस दौरान महिला बाल विकास विभाग से गोविन्दपुर सेक्टर पर्यवेक्षक, जिला बाल संरक्षण इकाई से संरक्षण अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं आउटरीच वर्कर तथा पुलिस थाना रमकोला से ए.एस.आई. आर.एस. चौहान, प्रधान आरक्षक मानसिंह मरकाम एवं महिला आरक्षक सरिता टोप्पो का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ।


