एनएच घोटाले के मुख्य आरोपी डीपी सिंह को नहीं मिली जमानत
उत्तराखंड के पांच सौ करोड़ रूपये से अधिक के एनएच घोटाले के मुख्य आरोपी डीपी सिंह और संग्रह अमीन अनिल कुमार की जमानत याचिका खारिज हो गयी है

नैनीताल। उत्तराखंड के पांच सौ करोड़ रूपये से अधिक के एनएच घोटाले के मुख्य आरोपी डीपी सिंह और संग्रह अमीन अनिल कुमार की जमानत याचिका खारिज हो गयी है।
विशेष भ्रष्टाचार निवारण अदालत ने आज दोनों की याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही इसी मामले में हाल ही में गिरफ्तार एसडीएम अनिल शुक्ला और मोहन सिंह को भी अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत पर अगली सुनवाई कल होगी।
उल्लेखनीय है कि एनएच घोटाले के आरोप में डीपी सिंह तथा करीब 12 आरोपी अधिकारियों, कर्मचारियों और किसानों को एसआईटी ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कल दो और आरोपियों को भी एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया। इनके अलावा एसआईटी ने इसी मामले में आठ किसानों के खिलाफ भी गैरजमानती वारंट जारी किया है।
डीपी सिंह समेत अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों पर आरोप है कि इन्होंने एनएच-74 के विस्तारीकरण के लिए अधिग्रहीत की गयी कृषि भूमि को अकृषि दिखाकर कई गुना मुआवजा का भुगतान किया है। इस खेल में अधिकारियों के साथ वहां के किसान भी शामिल थे। एनएच घोटाले के मुख्य आरोपी और ऊधमसिंह नगर के पूर्व विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी डीपी सिंह और एक अन्य आरोपी अनिल कुमार की ओर से दो दिन पहले अदालत में जमानत की याचिका पेश की गयी लेकिन इस पर सुनवाई नहीं हो पायी थी।
विशेष भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट में दोनों की जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए अदालत ने उसे खारिज कर दिया। दूसरी ओर एसआईटी ने हाल ही में गिरफ्तार किये गये एसडीएम अनिल शुक्ला और तहसीलदार मोहन सिंह को भी कोर्ट में पेश किया गया जिन्हे कोर्ट ने कल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया।


