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मप्र में राजनीतिक सभाओं में 100 लोगों की सीमा की बाध्यता खत्म

मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा के उप-चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा बुलाई जाने वाली जनसभाओं में कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए 100 से ज्यादा लोगों को बुलाने की छूट रहेगी।

मप्र में राजनीतिक सभाओं में 100 लोगों की सीमा की बाध्यता खत्म
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भोपाल | मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा के उप-चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा बुलाई जाने वाली जनसभाओं में कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए 100 से ज्यादा लोगों को बुलाने की छूट रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 100 लोगों को सभा में बुलाने की सीमा को खत्म कर दिया है। राज्य के गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने गुरुवार को बताया कि भारत सरकार की कोरोना संक्रमण को लेकर नई गाइडलाइन आई है। उसमें परिवर्तन हुआ है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक, जो चुनावी सभाएं होंगी प्रदेश के अंदर, उन सभाओं में 100 व्यक्तियों के जमा होने की सीमा अब समाप्त कर दी गई है।

उन्होंने आगे बताया कि गाइडलाइन के अनुसार, 100 लोगों की सीमा समाप्त की गई है लेकिन जो आवश्यकताएं हैं, प्रतिबंध हैं, मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजर का उपयोग, वो सब पूर्ववत जारी रहेंगी।

ज्ञात हो कि राज्य के 28 विधानसभा क्षेत्रों में उप-चुनाव होने वाले है। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के कारण तय की गई गाइडलाइन में राजनीतिक कार्यक्रमों में अधिकतम 100 लोगों की संख्या सीमा तय की थी। इस संख्या सीमा को अब खत्म किया गया है ।


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