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जम्मू कश्मीर में एससी एसटी अत्याचार निरोधक कानून लागू करने पर होगा विचार: शाह

अमित शाह ने आज राज्यसभा में कहा कि अनूसचित जाति एवं जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम 1989 को जम्मू कश्मीर में लागू करने के लिए राज्य प्रशासन के साथ विचार विमर्श किया जाएगा

जम्मू कश्मीर में एससी एसटी अत्याचार निरोधक कानून लागू करने पर होगा विचार: शाह
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नई दिल्ली। गृह मंत्री अमित शाह ने आज राज्यसभा में कहा कि अनूसचित जाति एवं जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम 1989 को जम्मू कश्मीर में लागू करने के लिए राज्य प्रशासन के साथ विचार विमर्श किया जाएगा।

शाह ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के जवाब में यह बात कही। उन्हाेंने कहा कि जम्मू कश्मीर में एससी एसटी अत्याचार निरोधक कानून को लागू करने के लिए केंद्र सरकार राज्य प्रशासन से संपर्क करेगी।

इससे पहले गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि इस कानून के तहत दोषी सिद्ध करने की दर 46 प्रतिशत है। उन्हाेंनेे बताया कि इस कानून के तहत अनुसूचित जाति के लोगों के प्रति अपराध करने के लिए वर्ष 2014 में 40 हजार 401, वर्ष 2015 में 38 हजार 670 और वर्ष 2016 में 40 हजार 801 मामले दर्ज किये गये हैं। इसी तरह से जनजाति के लोगों के प्रति अपराध के लिए वर्ष 2014 में 6827, वर्ष 2015 में 6276 और वर्ष 2016 में 6568 मामले दर्ज किये गए हैं।



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