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तखतपुर का मामला :; हाईकोर्ट ने नपं से भूखंड आवंटन के रिकार्ड मंगाए

बिलासपुर ! तखतपुर नगर पंचायत में गलत ढंग से भूखंड आबंटित किए जाने के एक मामले में जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य शासन सहित नगर पंचायत तखतपुर

तखतपुर का मामला :; हाईकोर्ट ने नपं से भूखंड आवंटन के रिकार्ड मंगाए
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बिलासपुर ! तखतपुर नगर पंचायत में गलत ढंग से भूखंड आबंटित किए जाने के एक मामले में जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य शासन सहित नगर पंचायत तखतपुर व पांच निविदा कर्ताओं को सप्ताह भर के भीतर जवाब प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर देते हुए आवंटित जमीन का पूरा रिकार्ड पेश करने का आदेश दिया है।
जानकारी के अनुसार तखतपुर नगर पंचायत द्वारा बस स्टैण्ड के समीप पांच अलग-अलग प्लाट नगर पंचायत द्वारा पांच लोगों को आवंटित कर दिया गया था। शासन ने इस आबंटन को पहले ही निरस्त कर दिया था उसके बाद भी नगर पंचायत द्वारा इसे निरस्त नहीं किया गया और प्लाट पर दुकानों का निर्माण करा लिया गया। वर्ष 2015 में स्थानीय निवासी मोहम्मद सिराज जिन्दराज ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई। याचिका पर हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया, लेकिन नोटिस के बाद भी जवाब नहीं पेश किए जाने पर आज चीफ जस्टिस दीपक गुप्ता और संजय श्याम अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने राज्य शासन व नगर पंचायत तखतपुर सहित पांचों निविदाकर्ता को एक सप्ताह के अंदर जवाब प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर देते हुए आबंटित भूमि के पूरे कागजात प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।


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