Top
Begin typing your search above and press return to search.

खाताधारकों से पैन कार्ड मांगे बैंक : सरकार

नई दिल्ली ! केंद्र सरकार ने काले धन को बाहर निकालने की अपनी कोशिशों के तहत बैंकों से 28 फरवरी तक अपने खाताधारकों के पैन कार्ड या फॉर्म-60 जमा करवाने के लिए कहा है।

खाताधारकों से पैन कार्ड मांगे बैंक : सरकार
X

नई दिल्ली ! केंद्र सरकार ने काले धन को बाहर निकालने की अपनी कोशिशों के तहत बैंकों से 28 फरवरी तक अपने खाताधारकों के पैन कार्ड या फॉर्म-60 जमा करवाने के लिए कहा है। एक आधिकारिक बयान में रविवार को यह जानकारी दी गई।

वित्त मंत्रालय की ओर से जारी वक्तव्य में कहा गया है, "आयकर नियमों में संशोधन किया गया है, ताकि बैंक अपने मौजूदा हर खाताधारकों से, बचत जमा खाताधारकों के अतिरिक्त, 28 फरवरी तक पैन कार्ड या पैन कार्ड न होने पर फॉर्म-60 जमा करने के लिए कह सकते हैं।"

मंत्रालय ने बैंकों में पैन कार्ड अब तक जमा न करने वाले बैंक खाताधारक व्यक्तियों को भी सुझाव दिया है कि वे 28 फरवरी से पहले अपने पैन कार्ड अपने बैंक में पेश करें।

हालांकि यह नियम बचत जमा खातों पर लागू नहीं होता, जिसमें जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट और जनधन खाते भी शामिल हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पिछले महीने पैन कार्ड या फॉर्म-60 न जमा करवाने वाले ऐसे खाताधारकों पर अपने खातों से रुपये निकालने पर रोक लगा दी है, जिन पर कर्ज की बकाया राशि काफी हो या बड़ी मात्रा में राशि जमा हो।

वक्तव्य में कहा गया है, "नए नियमों में यह प्रावधान भी रखा गया है कि जिन्हें अब तक पैन कार्ड नहीं मिला है या फॉर्म-60 नहीं है उन्हें सभी दस्तावेजों में पैन/फॉर्म 60 रिकॉर्ड कराना होगा और आयकर विभाग को जमा की गई हर रिपोर्ट में इसका जिक्र करना होगा।"

मंत्रालय ने यह भी कहा कि बैंकों और डाकघरों को ऐसे हर खातों में 1 अप्रैल, 2016 से 8 नवंबर, 2016 के बीच नकद जमाराशि के बारे में अनिवार्य रूप से पूरा ब्योरा देना होगा, जिन खातों में 9 नवंबर, 2016 से 30 दिसंबर, 2016 के बीच निर्धारित सीमा से अधिक राशि जमा हुई हो।


Next Story

Related Stories

All Rights Reserved. Copyright @2019
Share it