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निर्माणाधीन भवन पर वन विभाग का छापा

महामाया चौक रतनपुर में  निर्माणाधीन भवन पर वन विभाग की टीम ने तलाशी वारेंट जारी होने पर बिलासपुर एवं रतनपुर के संयुक्त अधिकारियों के द्वारा दबिश दी गई

निर्माणाधीन भवन पर वन विभाग का छापा
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रतनपुर। महामाया चौक रतनपुर में निर्माणाधीन भवन पर वन विभाग की टीम ने तलाशी वारेंट जारी होने पर बिलासपुर एवं रतनपुर के संयुक्त अधिकारियों के द्वारा दबिश दी गई जिसमें सैकड़ों की संख्या में अवैध बल्ली जप्त किया गया वही इस कार्रवाई के बाद भी वन विभाग की टीम रसूखदार भवन मालिक पर मेहरबान होते हुए जप्त बल्लियां अभी तक अपने कब्जे में नहीं लिया है जिसका उपयोग रसूखदार भवन मालिक के द्वारा किया जा रहा है।

निर्माण में अवैध तरीके से इमारती लकड़ी के उपयोग होने की शिकायत वन विभाग बिलासपुर में किये जाने के बाद बिलासपुर से आई विशेष टीम और रतनपुर वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियो के द्वारा तलाशी वारेंट जारी होने पर छापा मार कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान वन विभाग की टीम को विभिन्न प्रजातियों के 388 नग बल्ली और 2 नग सागौन की बल्ली मिली। कोई दस्तावेज नहीं दे पाने की स्थिति में वन विभाग की टीम द्वारा वन अधिनियम की धारा 33 सी 1 के तहत कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान रसूखदार होने के चलते वन विभाग की टीम से गाली गलौच की गई । विवाद इतना बढ़ गया की बात मारपीट तक पहुँच गई जिसके चलते वन विभाग के टीम को रतनपुर पुलिस का सहारा भी लेना पड़ा। बाद में आपसी समझौता हो गया जिसके चलते इस घटना की रिपोर्ट रतनपुर थाने में दर्ज नही कराई गई है।

निर्माण की अनुमति लेना अनिवार्य

रतनपुर धार्मिक एवं पुरातन नगरी होने के चलते यहां के कई प्राचीन ईमारतों को संरक्षित स्मारक केंद्रीय एवं राज्य पुरातत्व विभाग के द्वारा किया गया है जिसके नियमानुसार इस संरक्षित स्मारक के 200 मीटर के दायरे पर किसी भी प्रकार के निर्माण पर पाबंदी है यह निर्माणाधीन भवन भी केंद्रीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित स्मारक गजकिला के दायरे में होने के चलते इसका निर्माण नहीं किया जा सकता लेकिन रसूख के दम पर पुरातत्व विभाग एवं नगर पालिका रतनपुर के द्वारा कोई भवन निर्माण की अनुमति नहीं होने पर भी धड़ल्ले से भवन निर्माण कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। जिस पर पुरातत्व विभाग और नगर पालिका के अधिकारी मौन साधे बैठे हैं।


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