मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के कानून के तहत द्रमुक ने की मांग
द्रमुक नेता एम.के. स्टालिन ने सोमवार को उप राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से राजमार्ग ठेकों के आवंटन में कथित पक्षपात के लिए मुख्यमंत्री के. पलनीस्वामी के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत जांच का आ

चेन्नई। द्रमुक नेता एम.के. स्टालिन ने सोमवार को उप राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से राजमार्ग ठेकों के आवंटन में कथित पक्षपात के लिए मुख्यमंत्री के. पलनीस्वामी के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत जांच का आग्रह किया।
राज्यपाल को सौंपे ज्ञापन में स्टालिन ने इस महीने नागराजन सेयादुरई की एसपीके ग्रुप ऑफ कंपनीज के परिसर पर आयकर विभाग के छापों का संदर्भ दिया। इस छापे में बिना हिसाब के 180 करोड़ रुपये और 105 किलो सोना जब्त किया गया था।
स्टालिन ने कहा कि सेयादुरई वेंकटाचलापैथी एंड कंपनी में भी साझेदार हैं जिसे मुख्यमंत्री के बेटे मिथुन के ससुर पी. सुब्रमण्यम चलाते हैं।
ज्ञापन के मुताबिक, सुब्रमण्यम, सेयादुरई और सेकर रेड्डी, बालाजी टॉलवे प्राइवेड लिमिटेड में साझेदार हैं। बालाजी टॉलवे के साथ वेंकटाचलापैथी एंड कंपनी और एसपीके एंड कंपनी को 3,120 करोड़ रुपये के सड़क निर्माण का ठेका दिया गया है।
तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता स्टालिन ने ज्ञापन में कहा कि पलनीस्वामी राजमार्ग एवं छोटे बंदरगाह विभाग का प्रभार संभाल रहे हैं।
द्रमुक नेता ने आरोप लगाया कि पलनीस्वामी ने संविधान व कानून के तहत डर या बिना पक्षपात के कार्य करने की अपनी शपथ का उल्लंघन किया है।
यहां संवाददाताओं से बात करते हुए स्टालिन ने कहा कि पुरोहित ने आश्वासन दिया है कि ज्ञापन को केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा।
स्टालिन ने कहा कि अगर उनकी मांग पर कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी अदालत का दरवाजा खटखटाएगी।


