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मृत व्यक्ति को जीवित के नाम दस्तावेज तैयार कर कराई रजिस्ट्री

मृत व्यक्ति को जीवित बताकर दस्तावेज तैयार कर रजिस्ट्री कराने के संबंध में सक्ती पुलिस ने दो आरोपियों के विरूद्ध 420 के तहत मामला दर्ज की है

मृत व्यक्ति को जीवित के नाम दस्तावेज तैयार कर कराई रजिस्ट्री
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जांजगीर। मृत व्यक्ति को जीवित बताकर दस्तावेज तैयार कर रजिस्ट्री कराने के संबंध में सक्ती पुलिस ने दो आरोपियों के विरूद्ध 420 के तहत मामला दर्ज की है। बताया जाता है कि आरोपी द्वारा मृत व्यक्ति के नाम दस्तावेज तैयार कर जमीन अपने नाम रजिस्ट्री करा ली थी।

जिसकी जांच में पुष्टि होने पर 1 मई को मामला दर्ज कर लिया गया है। मगर पखवाड़े भर बीत जाने के बावजूद पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। बाराद्वार अंतर्गत नगर पंचायत क्षेत्र में शासकीय जमीनों सहित निजी जमीनों पर भी फर्जी दस्तावेज एवं कूट रचना कर लोगों द्वारा जमीनों की हेराफेरी करने में नही चूक रहे है।

वही नया बाराद्वार में पूर्व मुखतियारनामा चौथमल, ग्यारसी मोदी, मिठ्ठूलाल, भगवती देवी इन चारों के द्वारा मिलकर आम मुखतियारनामा 1996 में तैयार कर पवन अग्रवाल को दिया गया था इसी मुखतियारनामा से 1999 में भगवती देवी मृत्यु हो चुकी है परंतु पवन लाल अग्रवाल के द्वारा 24 मार्च 2006 को पवन मोदी द्वारा अपने पुत्र आनंद मोदी के नाम पर भूमि खसरा नं. 675/1 रकबा 0.51 एकड़ भूमि को अपने पुत्र आनंद मोदी के नाम से रजिस्ट्री करवा लिये जाने की जानकारी प्राप्त होने पर आवेदकों के द्वारा सक्ती थाने में इसकी शिकायत की गई।

जमीन की हेराफेरी में मृत व्यक्ति को जीवित बताकर आरोपी पवन मोदी पिता स्व. पूरनलाल मोदी, आनंद पिता पवन मोदी नया बाराद्वार इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा भगवती देवी पति स्व. सत्यनारायण मोदी को जीवित बतलाते हुये पूर्व में लिखाये मुखतियारनामा को लिखाकर धोखाधडी करते हुये पवन मोदी द्वारा खसरा नं. 675/1 से 4.27 एकड़ भूमि में से 0.51 एकड़ भूमि को अपने लड़का आनंद मोदी के नाम पर उप पंजीयक सक्ती कार्यालय में उपस्थित होकर रजिस्ट्री करा लिया इस सब बात की जानकारी आवेदक ग्यारसीलाल मोदी पिता स्व. सत्यनारायण मोदी को पता चला तो उनके द्वारा सक्ती थाने में पवन मोदी एवं पुत्र आनंद मोदी के खिलाफ मुखतियारनामा सहित भगवती देवी के मृत्यु प्रमाण पत्र सहित थाने में षिकायत की।

शिकायत जांच में जांच अधिकारी के.के.गुप्ता द्वारा विवेचना के दौरान पाया गया कि पवन मोदी एवं आनंद मोदी के द्वारा गलत दस्तावेज पेश कर मरे हुई व्यक्ति को जीवित बताकर रजिस्ट्री कराने की बात सामने आयी जिस पर सक्ती थाना विवेचक के द्वारा 24 मार्च 2006 उप पंजीयक कार्यालय से रजिस्ट्री के दस्तावेज के आधार पर पवन मोदी एवं आनंद मोदी नया बाराद्वार के विरूद्ध भादवि 420, 34 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में ली गई है।


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