जुलाई का रिटर्न भरने के लिए नहीं बढ़ेगी तारीख
वित्त मंत्रालय ने आज स्पष्ट कर दिया कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत जुलाई का रिटर्न भरने के लिए 10 अक्टूबर को करदाताओं के पास आखिरी मौका होगा और अब इसकी तिथि आगे नहीं बढ़ाई जायेगी

नयी दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने आज स्पष्ट कर दिया कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत जुलाई का रिटर्न भरने के लिए 10 अक्टूबर को करदाताओं के पास आखिरी मौका होगा और अब इसकी तिथि आगे नहीं बढ़ाई जायेगी।
मंत्रालय ने कहा “जुलाई 2017 का जीएसटीआर-1 रिटर्न भरने के लिए 10 अक्टूबर 2017 आखिरी तारीख है और इसे आगे नहीं बढ़ाया जायेगा। जिन करदाताओं ने अब तक जुलाई का जीएसटीआर-1 नहीं भरा है उन्हें तत्काल ऐसा करने की सलाह दी जाती है।”
मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई करदाता 10 अक्टूबर तक जीएसटीआर-1 दाखिल नहीं करता तो उससे सामान/सेवा खरीदने वालों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने में दिक्कत आ सकती है।
इसके मद्देनजर सामानों तथा सेवाओं के सभी आपूर्तिकर्ताओं, खासकर बीटूबी आपूर्तिकर्ताओं को अंतिम तिथि तक अपना रिटर्न भरने की सलाह दी गयी है।
करदाता द्वारा 10 अक्टूबर तक जीएसटीआर-1 दाखिल करने के बाद उसके ग्राहकों का जीएसटीआर-2ए अपने-आप जेनरेट हो जायेगा।
इसके बाद उसके ग्राहक जीएसटीआर-2ए में जरूरी सुधार कर अपना जीएसटीआर-2 जेनरेट कर सकेंगे जिसके आधार पर उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा।


