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अदालत ने झाड़ फूंककर ठगी करने वाले आरोपियों को सज़ा सुनाई

मध्यप्रदेश के मुरैना में एक अदालत ने झाड़ फूंककर ठगी करने वाले तीन आरोपियों को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

अदालत ने झाड़ फूंककर ठगी करने वाले आरोपियों को सज़ा सुनाई
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मुरैना। मध्यप्रदेश के मुरैना में एक अदालत ने झाड़ फूंककर ठगी करने वाले तीन आरोपियों को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

अभियोजन के अनुसार 13 मई 2002 को सबलगढ़ निवासी शिशुपाल अपने मानसिक रूप से परेशान भाई को उपचार के लिये अस्पताल लेकर जा रहा था।

इसी दौरान बसस्टैण्ड पर रमेश उसे मिला और कहा कि तुम्हारे भाई पर जिन्न का साया है। उसे झाड़ फूंककर सही किया जा सकता है। इसके बाद शिशुपाल घर लौट आया और शाम को रमेश, भीमा और रामभजन उसके घर आए और झाड़-फूंक का सामान और दवाओं के नाम पर चौदह हजार रुपये ले गये।
तीनों ने झाडफूंक भी की लेकिन उसका भाई ठीक नहीं हुआ। इसके चलते शिशुपाल ने उनसे रूपये वापस मांगे और रूपये नहीं मिलने पर उसने तीनों के खिलाफ पुलिस में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया दिया।

इस मामले में सबलगढ़ पुलिस ने जांच के बाद मामले को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत में प्रस्तुत किया।

अदालत की सुनवाई में न्यायाधीश विजय कुमार पाठक ने तीनों आरोपियों को दोषी पाया और कल तीनों आरोपियों को तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।


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