प्रतिबंधित कफ सिरफ बिक्री के मामले में अदालत ने दी आरोपी को 10 वर्ष की सजा
इस मामले में पुलिस ने स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले की विशेष अदालत ने प्रतिबंधित कफ सिरफ का अपने घर में अवैध तरीके से भंडारण कर उसे ग्राहकों को बेचने के एक मामले में आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास और एक लाख रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार सरिया थाने में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक विमल कुमार यादव को मुखबीर से सूचना मिली थी कि नदिगांव रोड के निवासी एक व्यापारी ने अपने घर में अवैध रूप से भारी मात्रा में नशीली प्रतिबंधित दवा का भंडारण कर रखा है, जिसे शराब पीने वालों को बेचा जा रहा है। यह काफी खतरनाक है। इसके बाद व्यापारी अनुप अग्रवाल (34) के घर पर छापा मार कर उसके मकान से 100 एमएल के 150 नग प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किए गए।
इस मामले में पुलिस ने स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। जहाँ एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश विवेक कुमार तिवारी ने सुनवाई के दौरान आरोपी को दोषी पाया और कल सजा सुनाई। अर्थदण्ड नहीं देने पर आरोपी को दो वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजन अनिल कुमार श्रीवास्तव ने पैरवी की।


