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कोर्ट ने पूर्व मंत्री को आचार संहिता उल्लंघन का दोषी करार दिया

गोपालगंज की एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने बुधवार को बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और भाजपा नेता जनक राम को आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के उल्लंघन का दोषी करार दिया है

कोर्ट ने पूर्व मंत्री को आचार संहिता उल्लंघन का दोषी करार दिया
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पटना। गोपालगंज की एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने बुधवार को बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और भाजपा नेता जनक राम को आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के उल्लंघन का दोषी करार दिया है। उनके सहयोगी तारकेश्वर नाथ शर्मा को भी इसी आरोप में दोषी ठहराया गया था। एमपी-एमएलए कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) एके मानवेंद्र मिश्रा ने प्रत्येक पर 1,100 रुपये का जुर्माना लगाया- एमसीसी के उल्लंघन के लिए 1000 रुपये और लाउडस्पीकर अधिनियम के तहत 100 रुपये।

गोपालगंज में 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान जनक राम और तारकेश्वर नाथ शर्मा को उल्लंघन का दोषी ठहराया गया। फैसले के बाद दोनों ने उल्लंघन स्वीकार किया। इन्होंने कोर्ट के सामने माफी भी मांगी। जनक राम ने एसीजेपी से उन्हें उल्लंघन के लिए माफ करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा: सर, यह मेरी पहली गलती थी। कृपया मुझे क्षमा करें।

अदालत ने पाया कि जनक राम ने पूर्व में नेता और जनप्रतिनिधि होने के नाते देश के कानून का पालन करने की शपथ ली थी। फिर भी उन्होंने इसका उल्लंघन किया। आगे कोर्ट ने कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है और कार्रवाई का सामना करने के लिए उत्तरदायी हैं ताकि वह भविष्य में गलती न दोहराएं।


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