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अदालत ने मोदी, जिनपिंग के पोस्टर लगाने की अनुमति दी

मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को तमिलनाडु सरकार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के स्वागत के लिए बैनर लगाने की अनुमति दे दी है

अदालत ने मोदी, जिनपिंग के पोस्टर लगाने की अनुमति दी
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चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को तमिलनाडु सरकार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के स्वागत के लिए बैनर लगाने की अनुमति दे दी है। दोनों नेता यहां ऐतिहासिक मामल्लपुरम में 11 से 13 अक्टूबर के बीच होने वाले दूसरे भारत-चीन सम्मेलन में मुलाकात करने वाले हैं।

राज्य सरकार ने अदालत से चेन्नई हवाईअड्डे से मामल्लपुरम के बीच स्वागत वाले बैनर लगाने के लिए अदालत से इजाजत मांगी थी।

अदालत ने इस बाबत इजाजत देते हुए राज्य सरकार को कहा कि इससे लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए।

अदालत ने राज्य सरकार को अवैध बैनर से जुड़ी 12 सितंबर की दुर्घटना में एक 23 वर्षीय लड़की की मौत के मामले में बैनर नहीं हटाने के लिए फटकार लगाई थी।

पीड़ित आर. सुबासरी के दो पहिया वाहन के ऊपर एक अवैध बैनर गिर गया था, जिसके बाद वह सड़क पर गिर गई और एक वाटर टैंकर वाहन ने उसे कुचल दिया था। बैनर अन्ना द्रमुख नेता जयगोपाल ने अपने बेटे की शादी के लिए लगाया था।


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