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निजी स्कूलों के फीस बढ़ाने पर लगी रोक

राजधानी दिल्ली में अभिभावकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के निजी स्कूलों में फीस बढ़ाने पर रोक लगा दी है।

निजी स्कूलों के फीस बढ़ाने पर लगी रोक
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नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में अभिभावकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के निजी स्कूलों में फीस बढ़ाने पर रोक लगा दी है। ये फैसला उन स्कूलों पर लागू होगा जो सरकार से मिली डीडीए की ज़मीन पर बने हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। बिना सरकार की मंजूरी के निजी स्कूल अब फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। आपको बता दें कि पिछले साल 19 जनवरी को दिए फैसले में हाई कोर्ट ने कहा था, “सरकार से मिली ज़मीन पर बने स्कूल अपनी मर्ज़ी से फीस नहीं बढ़ा सकते।

अगर वो फीस में ऐसा इज़ाफ़ा करते हैं जो गलत है तो दिल्ली सरकार का शिक्षा निदेशालय उसे रद्द कर सकता है। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे निजी स्कूलों को आज तगड़ा झटका लगा। चीफ जस्टिस जे एस खेहर की अध्यक्षता वाली बेंच ने उनकी याचिका को सुनने से इंकार कर दिया।

चीफ जस्टिस ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा, “स्कूल या तो नियम मानें या सरकारी ज़मीन छोड़ दें। आपको बता दें कि दिल्ली में लगभग 400 पब्लिक स्कूल हैं जो डीडीए से मिली ज़मीन पर बने हैं।--


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