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थरूर के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले में होगी सुनवाई

 कांदिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को ग्रेस के लोकसभा सदस्य शशि थरूर के खिलाफ आपराधिक मानहानि शिकायत पर सुनवाई पर सहमति जताई

थरूर के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले में होगी सुनवाई
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नई दिल्ली। कांदिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को ग्रेस के लोकसभा सदस्य शशि थरूर के खिलाफ आपराधिक मानहानि शिकायत पर सुनवाई पर सहमति जताई। थरूर ने किसी और के बयान का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'शिवलिंग पर बैठा एक बिच्छू' कहा था। मानहानि शिकायत पर संज्ञान लेते हुए अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी समर विशाल ने कहा कि 22 दिसंबर को शिकायतकर्ता व भारतीय जनता पार्टी नेता राजीव बब्बर का बयान दर्ज किया जाएगा।

बब्बर ने अपनी शिकायत में कहा है कि थरूर ने दुर्भावनापूर्ण इरादे से बयान दिया, जोकि न केवल हिंदू देवता को नीचा दिखाने के लिए था, बल्कि अपमानजनक भी था।

बाबर ने अदालत से आग्रह किया कि थरूर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499/500 (मानहानि) के तहत मामला चलाया जाए।

थरूर ने बंगलौर साहित्य उत्सव के मौके पर 28 अक्टूबर को कहा था, "मोदी शिवलिंग पर बैठे एक बिच्छू के समान हैं। आप उसे अपने हाथ से हटा नहीं सकते और न ही 'चप्पल' से मार सकते हैं।"

थरूर ने कहा कि मोदी के बारे में यह बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक सदस्य ने 2012 में एक संवाददाता से कही थी। वह उसी को दोहरा रहे हैं।


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