सीबीआई कोर्ट में हुई गवाही
सीआरपीएफ रामपुर में मच्छरदानी खरीद में रिश्वतखोरी मामले में मंगलवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी की अदालत में गवाही हुई

गाजियाबाद। सीआरपीएफ रामपुर में मच्छरदानी खरीद में रिश्वतखोरी मामले में मंगलवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी की अदालत में गवाही हुई। सीबीआई के वरिष्ठ लोक अभियोजक बीके सिंह ने बताया कि बीएसएनएल, मेरठ के तत्कालीन एजीएम प्लॉनिंग एसके केंम गवाही के लिए अदालत में पेश हुए।
उन्होंने अदालत को बताया कि सीबीआई के विवेचक को जून 2013 में सीडीआर की हार्ड व सॉफ्ट कॉपी उन्होंने ही भेजी दी। वरिष्ठ लोक अभियोजक के मुताबिक मामला वर्ष 2012-13 का है। यह मामला सीबीआई बनाम ज्ञानेंद्र कुमार उर्फ पंकज व अन्य चल रहा है।
आरोप है कि सीआरपीएफ रामपुर में तत्कालीन डीआईजी ज्ञानेंद्र कुमार व तत्कालीन सहायक उप-निरीक्षक चंद्रशेखर सिंह ने आपराधिक षड्यंत्र के तहत पद का दुरुपयोग कर रिश्वत मांगी। इस मामले में सीबीआई ने उपरोक्त दोनों अफसरों के अलावा कानुपर की फर्म मधुर एंटरप्राइजेज के डायरेक्टर विजय खन्ना के खिलाफ चार्जशीट दी है। आरोप है कि ज्ञानेंद्र कुमार व चंद्रशेखर सिंह ने मच्छरदारी खरीद के बिल जल्द पास कराने के लिए रिश्वत ली।
विजय खन्ना ने दो किश्तों में 30 हजार व 50 हजार रुपए की धनराशि अलग-अलग खातों में जमा कराई। सीबीआई ने विजय खन्ना को लाभ लेने को रिश्वत देने की धाराओं में आरोपित किया है। मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 13 अप्रैल की नियत की गई है।


