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उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हत्या मामले में 10 लोगों को दस वर्ष का कारावास

उत्तर प्रदेश जौनपुर की एक अदालत ने हत्या के 13 वर्ष पुराने मामले में दस आरोपियों को दस-दस साल का कारावास तथा 14-14 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी

उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हत्या मामले में 10 लोगों को दस वर्ष का कारावास
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जौनपुर। उत्तर प्रदेश जौनपुर की एक अदालत ने हत्या के 13 वर्ष पुराने मामले में दस आरोपियों को दस-दस साल का कारावास तथा 14-14 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी है।

अभियोजन के अनुसार शहर कोतवाली क्षेत्र के अबीरगढ़ टोला के निवासी अंजार अहमद प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि मोहल्ले के लड़के पड़ोसी मोहल्ले के लड़कों के साथ लड़कियों पर छींटाकशी करते थे। जिसका वादी के भाई मोहम्मद असद ने विरोध किया। जिस पर आरोपियों से गाली गलौज हुई थी। चार सितंबर 2005 की रात वादी का भाई असद तथा अहद दवा लेकर लौट रहे थे कि कजियाना मोड़ अबीरगढ़ टोला पर अभियुक्त एताशुद्दीन, मोनीस, अरसू ,जियाउद्दीन आदि वादी के भाइयों को घेर लिए और राड से जान से मारने की नियत से मारने लगे। शोर मचाने पर वादी व तमाम लोग दौड़कर पहुंचे। इस बीच आरोपी धमकी देते हुए भाग गए। वादी के दोनों भाइयों को जिला चिकित्सालय ले जाया गया जहां दौरान इलाज मोहम्मद असद की मृत्यु हो गई। पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद आरोप पत्र अदालत दाखिल किया। अभियोजन पक्ष से एडीजी सी संतोष कुमार उपाध्याय ने गवाहों को परिक्षित कराया।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ( द्वितीय ) मनोज कुमार ने दोनों पक्षों की बहस एवं तर्को को सुनने के बाद सोमवार को एताशुउद्दीन, मोनीस,अरसू, जियाउद्दीन, रिजवानुल, सैफुद्दीन, जलालुद्दीन, खानू, दिलदार समेत दस को गैर इरादतन हत्या का दोषी करार देते हुये दस-दस वर्ष की सजा और 14 -14 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने अन्य आरोपी सरफराज, इमरान, शमशीर, फैमीद, अदीब, नफीस व बबलू को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।


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