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हरियाणा विधानसभा में दस विधेयक पारित

हरियाणा विधानसभा में हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संशोधन), 2019, हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन), 2019 और हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन), 2019 समेत 10 विधेयक पारित किए गए

हरियाणा विधानसभा में दस विधेयक पारित
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चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा में आज हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019, हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 और हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2019 समेत दस विधेयक पारित किए गए।

हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 राज्य के नगर निगमों मेें महापौर तथा हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 में नगरपरिषदें/नगरपालिकाओं में भी प्रधान के पद का चुनाव सीधे मतदाताओं द्वारा करने का प्रावधान किया गया है। इसी तरह हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 की धारा (9)(3) में प्रावधान किया गया है कि सांसद तथा विधायक को पालिकाओं के उपप्रधान के चुनाव तथा अविश्वास प्रस्ताव में वोट देने का अधिकार नहीं होगा। हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 में किसी भी नवगठित नगरनिगम का पहला चुनाव उसके गठन की चार साल की अवधि के अन्दर किये जाने का प्रावधान जोड़ा गया है।

हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2019 में प्रथमतया, इन्फ्रास्ट्रक्चर डव्लपमेंट शुल्क और आतंरिक विकास शुल्क(आईडीसी) का नाम बदल कर राज्य इन्फ्रास्ट्रक्चर डव्लपमेंट शुल्क किया गया है। इसी तरह सदन में संगठित अपराध सिंडीकेट या गैंग की आपराधिक गतिविधि के निवारण और नियंत्रण हेतु तथा उनसे निपटने के लिए और उससे सम्बंन्धित या उनके आनुषंगिक मामलों के लिए विशेष उपबन्ध करने हेतु हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक-2019 पारित किया गया। यह कानून राज्य में संगठित अपराध की उभरती स्थिति के मद्देनजर गैंगस्टर्स, उनके मुखियाओं और संगठित आपराधिक गिरोहों के सदस्यों के खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।

राज्य में खेलों को और अधिक बढ़ावा देने तथा खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय खेल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 पारित किया गया।

सदन में पंजाब विद्युत (आपात-शक्ति) अधिनियम 1941, हरियाणा राज्यार्थ को निरस्त करने के लिए पंजाब विद्युत (आपात-शक्ति) अधिनियम 1941, हरियाणा निरसन विधेयक, 2019 पारित किया गया। ये विधेयक अपासंगिक हो चुके अधिनियमों को निरस्त करने के लिये पारित किया गया है। विधानसभा में मोटर यान अधिनियम, 1988 को आगे संशोधित करने के लिए मोटर यान (हरियाणा संशोधन) विधेयक 2019 पारित किया गया जिसके तहत परिवहन वाहन के पास विहित प्राधिकारी द्वारा जारी फिटनेस प्रमाण पत्र होना अनिवार्य किया गया है। सदन में हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2019 भी पारित किया गया जो मार्च, 2020 के 31वें दिन को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के दौरान सेवाओं के लिये हरियाणा राज्य की संचित निधियों में से 7755,09,00,375 रुपये की राशि के भुगतान एवं विनियोग का प्राधिकरण देने के लिये प्रावधान करता है।

सदन ने हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018 को संशोधित करने के लिए हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2019 पारित किया गया जिसमें अधिनियम के प्रारम्भ में अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के भीतर कठिनाई दूर करने की शक्ति के प्रावधान के अतिरिक्त, अधिनियम की कुछ मुख्य विशेषताऐं भी जैसे एकरूप चयन मानदण्ड, प्रतीक्षा सूची तैयार करने का प्रावधान, आयु में एकरूपता, योग्यताओं तथा सामाजिक आर्थिक मानदन्ड तथा अनुभव को महत्व देना, ज्येष्ठïता निर्धारण में एकरूपता, परिवीक्षा, सेवान्मुक्ति, पदोन्नति, स्थानान्तरण तथा त्यागपत्र तथा उनके स्वीकारने की स्थिति में अपील का प्रावधान है। सदन ने इसके अलावा

राज्य में गौवंश संरक्षण तथा गौसंवर्धन को प्रोत्साहित करने के लिए लागू किए गए हरियाणा गौवंश संरक्षण तथा गौसंवर्धन अधिनियम 2015, को आगे संशोधित करने के लिए आज राज्य विधान सभा में हरियाणा गौवंश संरक्षण तथा गौसंवर्धन (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया इसके तहत दर्ज अपराधी इस अधिनियम के लचीलेपन का फायदा उठा रहे थे और जब्त किये गये अपने वाहन आसानी से सुर्पदारी पर मुक्त करा रहे थे। ऐसे अपराधी आसानी ने न्यायालय से बरी हो जाते थे।


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