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हैदराबाद पुलिस आयुक्त ने गौ रक्षकों को कानून अपने हाथ में न लेने की चेतावनी दी

हैदराबाद पुलिस आयुक्त वीसी सज्जनार ने रविवार को गौ रक्षक समूहों से कानून अपने हाथ में न लेने का आग्रह किया।

हैदराबाद पुलिस आयुक्त ने गौ रक्षकों को कानून अपने हाथ में न लेने की चेतावनी दी
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हैदराबाद। हैदराबाद पुलिस आयुक्त वीसी सज्जनार ने रविवार को गौ रक्षक समूहों से कानून अपने हाथ में न लेने का आग्रह किया।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गौ रक्षकों को कानून का पूरा सम्मान करना चाहिए। आयुक्त ने कहा कि हालांकि उन्हें मवेशियों के अवैध परिवहन से संबंधित किसी भी जानकारी की सूचना तुरंत पुलिस को देनी चाहिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में उन्हें आरोपियों पर सीधे हमला करके कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए।

आयुक्त कार्यालय से जारी एक बयान के अनुसार, उन्होंने चेतावनी दी है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

आगामी बकरीद पर्व को देखते हुए पुलिस आयुक्त ने रविवार को शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बरती जाने वाली सावधानियों पर चर्चा करने के लिए विभिन्न 'गौ रक्षक' समूहों के प्रतिनिधियों के साथ एक विशेष समन्वय बैठक की।

इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि त्योहार के दौरान शहर में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए आयुक्त कार्यालय की सीमाओं पर चौकियों की स्थापना सहित कड़े उपाय लागू किए जा रहे हैं।

आयुक्त ने आगे घोषणा की कि उन्होंने अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं कि वे उन व्यक्तियों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज करें जो सोशल मीडिया पर पशु वध से संबंधित रील या वीडियो पोस्ट करते हैं जिनसे जनभावना को ठेस पहुंच सकती है या तनाव भड़क सकता है।

उन्होंने सलाह दी कि स्वयंसेवकों को चौकियों पर पुलिसकर्मियों के साथ नहीं जाना चाहिए और न ही उन्हें पशुओं की तस्वीरें लेने या आरोपी के विवरण सोशल मीडिया पर साझा करने जैसी गतिविधियों में शामिल होना चाहिए।

उन्होंने निर्देश दिया कि पुलिस के साथ समन्वय के लिए, प्रत्येक संगठन को एक प्रतिनिधि नियुक्त करना होगा और अपने सदस्यों के फोन नंबर पुलिस को उपलब्ध कराने होंगे। उन्होंने अनिवार्य किया कि सभी स्वयंसेवक अपने पहचान पत्र अवश्य पहनें।

यह स्पष्ट किया गया कि गौ रक्षक निरीक्षण के बहाने किसी भी प्रकार का हथियार या नुकीली वस्तु न रखें। आयुक्त ने कहा कि पुलिस हिरासत में लिए गए वाहनों का पीछा करने या सड़कों पर अवरोध उत्पन्न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

यह बताया गया कि पशु चिकित्सा प्रमाण पत्र के बिना किए जाने वाले अवैध पशु परिवहन पर न केवल त्योहारों के दौरान बल्कि पूरे वर्ष निगरानी रखी जाएगी। यह भी घोषणा की गई कि जानकारी देने के लिए पुलिस नियंत्रण कक्ष का नंबर 8712661000 चौबीसों घंटे उपलब्ध है।


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