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तेलंगाना हाई कोर्ट ने बीजेपी विधायक राजा सिंह की रिहाई का दिया आदेश

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने बुधवार को भाजपा विधायक राजा सिंह को रिहा करने का आदेश दिया

तेलंगाना हाई कोर्ट ने बीजेपी विधायक राजा सिंह की रिहाई का दिया आदेश
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हैदराबाद। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने बुधवार को भाजपा विधायक राजा सिंह को रिहा करने का आदेश दिया, जिन्हें अगस्त में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी। अदालत ने विधायक के खिलाफ पीडी अधिनियम की कार्यवाही को रद्द करते हुए उनकी रिहाई का आदेश दिया। हालांकि कुछ शर्तें रखीं, जिसमें भाजपा नेता के परिवार के चार सदस्यों और उनके वकील को छोड़कर, उनकी रिहाई के समय कोई अन्य व्यक्ति जेल के अंदर या बाहर मौजूद नहीं होगा।

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि विधायक को अपनी रिहाई के बाद किसी भी उत्सव रैलियों/बैठकों में भाग नहीं लेना चाहिए या आयोजित नहीं करना चाहिए। साथ ही किसी मीडिया हाउस को इंटरव्यू न देने की बात भी कही। अदालत ने विधायक से कहा कि वे किसी भी धर्म के खिलाफ भड़काऊ भाषण न दें या फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, यू-ट्यूब आदि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपमानजनक या आपत्तिजनक पोस्ट न करें।

न्यायमूर्ति अभिषेक रेड्डी और न्यायमूर्ति जे. श्रीदेवी की खंडपीठ ने राजा सिंह की पत्नी द्वारा पीडी अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका पर आदेश पारित किया। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर द्वारा प्रिवेंटिव डिटेंशन (पीडी) एक्ट लागू करने के बाद राजा सिंह को 25 अगस्त को जेल भेज दिया गया था। पैगंबर मोहम्मद के बारे में कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया था।

पुलिस के अनुसार, राजा सिंह भड़काऊ भाषण देते रहे हैं और सार्वजनिक अव्यवस्था की ओर ले जाने वाले समुदायों के बीच एक दरार पैदा कर रहे हैं। उनके खिलाफ 2004 से अब तक कुल 101 आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। वह हैदराबाद के विभिन्न पुलिस स्टेशन क्षेत्रों में 18 सांप्रदायिक अपराधों में शामिल थे।

राजा सिंह ने 22 अगस्त को सभी वर्गों के लोगों को भड़काने और इस तरह शांति और सार्वजनिक शांति भंग करने के इरादे से पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ एक आपत्तिजनक वीडियो ऑनलाइन पोस्ट किया। भारी विरोध के बाद पुलिस ने अगले दिन राजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि, उन्हें उसी दिन शहर की एक अदालत ने जमानत दे दी थी।

पिछले महीने, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त पीडी अधिनियम सलाहकार बोर्ड ने पीडी अधिनियम को लागू करने में पुलिस कार्रवाई को बरकरार रखा। इसने राजा सिंह की पत्नी के प्रतिनिधित्व को खारिज कर दिया था।


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