Top
Begin typing your search above and press return to search.

शिक्षक भर्ती घोटाला: कलकत्ता हाईकोर्ट ने ईडी को सीबीआई के साथ जांच में शामिल होने का आदेश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को ईडी को सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 और 10 के शिक्षकों की नियुक्ति लिस्ट में अवैध रूप से अपात्र उम्मीदवारों को समायोजित करने के लिए ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन (ओएमआर) शीट में हेरफेर की जांच में सीबीआई के साथ शामिल होने का आदेश दिया है

शिक्षक भर्ती घोटाला: कलकत्ता हाईकोर्ट ने ईडी को सीबीआई के साथ जांच में शामिल होने का आदेश दिया
X

कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को ईडी को सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 और 10 के शिक्षकों की नियुक्ति लिस्ट में अवैध रूप से अपात्र उम्मीदवारों को समायोजित करने के लिए ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन (ओएमआर) शीट में हेरफेर की जांच में सीबीआई के साथ शामिल होने का आदेश दिया है। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की सिंगल-जज बेंच ने ईडी को तत्काल जांच प्रक्रिया में शामिल होने और घोटाले में शामिल वित्त एंगल की जांच करने को कहा है। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) के वकील से सवाल किया कि 183 अवैध तरीके से भर्ती हुए उम्मीदवारों में से कितने वर्तमान में विभिन्न सरकारी स्कूलों में शिक्षक के रूप में सेवा दे रहे हैं।

आयोग के वकील ने जवाब दिया कि ऐसे 80 उम्मीदवार पहले से ही सेवा में हैं, शेष नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के बावजूद सेवा में शामिल नहीं हुए हैं। न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने आयोग को योग्यता के आधार पर सख्ती से उन पदों के लिए तत्काल वैकल्पिक भर्ती करने का निर्देश दिया है।

रिपोर्ट के अनुसार, ईडी सभी एंगल पर धन संबंधी जांच करेगी और अवैध तरीके से नौकरी लेने के लिए उम्मीदवारों ने कितने रुपयों को भुगतान किया था इसकी डिटेल भी खोजने का भी प्रयास करेगी। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता बिकाश रंजन भट्टाचार्य ने कहा कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई की जांच में ईडी को शामिल करने का जो फैसला लिया है वह स्वागत योग्य है। वित्तीय गबन से संबंधित ऐसे अपराधों की जांच करने वाली एजेंसी विशेषज्ञ होने के नाते ईडी सही एजेंसी है।


Next Story

Related Stories

All Rights Reserved. Copyright @2019
Share it