बिना अनुबंध 25 उद्योग कर रहे भू-जल का दोहन
जिले में स्थापित 39 उद्योगों पर जिले के सतही और भू-जल से किये जा रहे पानी के उपयोग के एवज में 9 करोड़ 22 लाख 68 हजार रूपये जल-कर का बकाया निकल रहा है

39 उद्योगों पर जल कर का करीब सवा 9 करोड़ बकाया
रायगढ़। जिले में स्थापित 39 उद्योगों पर जिले के सतही और भू-जल से किये जा रहे पानी के उपयोग के एवज में 9 करोड़ 22 लाख 68 हजार रूपये जल-कर का बकाया निकल रहा है।
विभिन्न जल स्त्रोतों से जल का उपयोग करने वाले इन 39 उद्योग में से सिर्फ 14 उद्योगों के पास जल उपयोग की स्वीकृति है जबकि 25 उद्योग बिना किसी अनुबंध के जल का उपयोग कर रहे हैं।
जलकर की इस बकाया राशि की वसूली या तो शासन स्तर पर विचाराधीन होने के कारण या जिला न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण नहीं हो पा रही है बावजूद इसके ये सभी उद्योग जल का उपयोग अपनी जरूरत के मुताबिक कर रहे हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार इन उद्योगों में से एक इंड सिनर्जी लि. कोटमार जिसके द्वारा सालाना 6.13 मिटारिक घनमीटर जल का उपयोग किया जा रहा था पर जल-कर के एवज में 5089.708 लाख रूपए का बकाया है लेकिन प्रकरण जिला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण बकाया राशि की वसूली नहीं की जा पा रही है, जबकि इंड सिनर्जी लि. का प्लांट पिछले कई सालों से बंद पड़़ा था पर अभी हाल इंड सिनर्जी को नये मालिकों ने खरीद लिया है।
इसी तरह सालाना 54 मिटारिक घन मीटर सतही जल का उपयोग करने वाले जिंदल पावर लि. तमनार पर 597. 01 लाख रूपये की बकाया राशि दर से संबंधित प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन होने के कारण संस्थान द्वारा दर के अंतर की राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
सालासर स्टील एन्ड पावर लि. गेरवानी से वसूली योग्य बकाया जलकर की राशि 2068. 82 लाख रूपये का मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण वसूल नहीं किया जा पा रहा है। सतही जल के उपयोग के एवज में सिंघल इंटरप्राइजेस प्रा.लि. तराईमाल से कुल बकाया जलकर की राशि 101 . 05 लाख रूपये उच्च न्यायालय स्थगन के कारण अनुबंध पूर्व की राशि 98.82 लाख रूपये की वसूली रूकी हुई है, एम.एस.पी. स्प ?ज मनवापाली से भू-जल उपयोग की शेष राशि 162.39 लाख रूपये वसूले जाने है।
स्काई एलाय प्रा.लि.टेमटेमा से भी भू-जल उपयोग की बकाया रकम 96. 45 लाख रूपये वसूला जाना है। मेसर्स रूकमणी पावर एंड स्टील लि. से सतही जल के उपयोग के एवज में जल कर की बकाया राशि प्रकरण उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण वसूली नहीं हो रही हैं।
कोरबा वेस्ट पावर कंपनी पर बकाया जल-कर की राशि करीब 556. 87 लाख रूपये जून 2017 से उद्योग के बंद हो जाने के कारण तथा उद्योग को अडानी समूह द्वारा खरीद लिये जाने के कारण वसूली नहीं की जा पा रही हैं।


