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ऑक्सीजन ले जाने वाले टैंकरों को नहीं देना होगा टोल टैक्स

राष्ट्रीय राजमार्गो पर मेडिकल ऑक्सीजन ले जाने वाले टैंकरों और कंटेनरों को अब टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा

ऑक्सीजन ले जाने वाले टैंकरों को नहीं देना होगा टोल टैक्स
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नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजमार्गो पर मेडिकल ऑक्सीजन ले जाने वाले टैंकरों और कंटेनरों को अब टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। टोल प्लाजा पर ऐसे वाहनों को शुल्क में छूट दी गई है, ताकि कोविड-19 महामारी के कारण पूरे देश में मेडिकल ऑक्सीजन की अभूतपूर्व मांग पूरी हो सके। मेडिकल ऑक्सीजन ले जाने वाले कंटेनरों को अगले आदेश तक एंबुलेंस जैसे अन्य आपातकालीन वाहनों की तरह मानते हुए यह छूट दी गई है। हालांकि टोल प्लाजा पर फास्टैग लागू होने के बाद प्रतीक्षा समय लगभग शून्य हो गया है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से पहले से ही ऐसे वाहनों को चिकित्सा ऑक्सीजन के तेज परिवहन करने के लिए निर्बाध मार्ग प्रदान किया जा रहा है। एनएचएआई की ओर से अपने सभी अधिकारियों को भी निर्देश जारी किया गया है कि वे महामारी से लड़ने के लिए सरकारी और निजी प्रयासों की सहायता करें, जिससे उन्हें सक्रिय रूप से सहायता प्राप्त हो सके।

कोविड-19 के प्रकोप के कारण पूरे देश में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की भारी मांग उत्पन्न हो गई है। वर्तमान समय में चल रहे इस संकट के समय में, कोविड-19 से गंभीर रूप से प्रभावित रोगियों की जान बचाने के लिए अस्पतालों और चिकित्सा केंद्रों में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की समय पर आपूर्ति बहुत ही आवश्यक है। टोल प्लाजा पर उपयोगकर्ता शुल्क के भुगतान में छूट देने से राष्ट्रीय राजमार्गो पर मेडिकल ऑक्सीजन का आवागमन तीव्र गति से सुनिश्चित हो सकेगा।


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