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तमिलनाडु पुलिस ने डीएमके विरोधी और सोशल मीडिया कार्यकर्ता किशोर के. स्वामी को किया गिरफ्तार

तमिलनाडु पुलिस ने सोमवार तड़के डीएमके विरोधी और सोशल मीडिया कार्यकर्ता किशोर के. स्वामी को पुडुचेरी में कोयम्बटूर कार विस्फोट को लेकर सरकार की आलोचना करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया

तमिलनाडु पुलिस ने डीएमके विरोधी और सोशल मीडिया कार्यकर्ता किशोर के. स्वामी को किया गिरफ्तार
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चेन्नई: तमिलनाडु पुलिस ने सोमवार तड़के डीएमके विरोधी और सोशल मीडिया कार्यकर्ता किशोर के. स्वामी को पुडुचेरी में कोयम्बटूर कार विस्फोट को लेकर सरकार की आलोचना करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया, जिसमें जमीशा मुबीन नाम की एक व्यक्ति की मौत हो गई थी।

उन्होंने चेन्नई सहित तमिलनाडु में कई स्थानों पर जलभराव और बाढ़ की स्थिति के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की भी आलोचना की थी। पुलिस के चेन्नई साइबर क्राइम डिवीजन ने किशोर के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने कहा कि 5, 7, 9 और 14 नवंबर को नोटिस भेजे जाने के बाद भी वह पेश नहीं हुए।

किशोर के. स्वामी ने प्रधान सत्र न्यायालय, मद्रास के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका दायर की। सरकारी वकील ने तर्क दिया कि किशोर एक आदतन अपराधी था और उसके खिलाफ सात मामले लंबित थे।

न्यायाधीश ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि किशोर को जमानत देना, जिसे समन किया गया है और पुलिस के सामने पेश नहीं हुआ है, एक गलत मिसाल पेश करेगा।

गौरतलब है कि किशोर के. स्वामी को इससे पहले 14 जून, 2021 को डीएमके नेताओं दिवंगत अन्नादुराई और करुणानिधि और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को बदनाम करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

किशोर के. स्वामी पर गुंडा एक्ट भी लगाया गया और छह महीने तक जेल में रखा गया। हालांकि, मद्रास हाई कोर्ट ने दिसंबर 2021 में उनके खिलाफ गुंडा एक्ट को रद्द कर दिया और उन्हें जेल से रिहा कर दिया।


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