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तमिलनाडु के मंत्री कदामबुर राजू को मिली अग्रिम जमानत

मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को सूचना और प्रचार के लिए राज्य मंत्री कदामबुर सी. राजू को चुनावी पैनल के उड़नदस्ता अधिकारियों को रोकने के मामले में अग्रिम जमानत दे दी

तमिलनाडु के मंत्री कदामबुर राजू को मिली अग्रिम जमानत
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चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को सूचना और प्रचार के लिए राज्य मंत्री कदामबुर सी. राजू को चुनावी पैनल के उड़नदस्ता अधिकारियों को रोकने के मामले में अग्रिम जमानत दे दी। राजू ने ईसी के उड़नदस्ते को तूतीकोरिन में एक नियमित अभ्यास के दौरान उनके वाहन की जांच करने से रोक दिया था। मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सतीश कुमार ने उन्हें जमानत दे दी।

राजू कोविलपट्टी विधानसभा क्षेत्र से एआईएडीएमके उम्मीदवार हैं, जहां एएमएमके नेता टी.टी.वी. दिनाकरन उम्मीदवार हैं।

राजू ने 12 मार्च को सुबह लगभग 10.30 बजे उथुपट्टी जंक्शन पर एक चुनावी उड़नदस्ते के अधिकारी, मारीमुथु को रोक दिया था और उसके साथ दुर्व्यवहार किया था।

चुनाव आयोग के अधिकारियों ने शिकायत की कि मंत्री ने उन्हें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की अनुमति नहीं दी और उन्हें अवरुद्ध किया और धमकी दी।

मारीमुथु द्वारा दायर की गई शिकायत के आधार पर, नल्लतिंडीपुर पुलिस ने 13 मार्च को भारतीय दंड संहिता की धारा 353,506 (1) के तहत मामला दर्ज किया था।

राजू ने अपने हलफनामे में तर्क दिया कि झूठी शिकायतों के बाद उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।


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