तमिलनाडु ने कुछ ढील के साथ 21 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने शुक्रवार को कुछ ढील के साथ 21 जून तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने शुक्रवार को कुछ ढील के साथ 21 जून तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की। ढील में 27 जिलों में शराब की दुकानें खोलना शामिल है। मौजूदा लॉकडाउन 14 जून को खत्म हो रहा है।
स्टालिन ने कहा कि कोयंबटूर, नीलगिरी, तिरुपुर, इरोड, सेलम, करूर, नमक्कल, तंजावुर, तिरुवरूर, नागपट्टिनम और मायलादुथुराई में कोविड-19 संक्रमण की उच्च दर को देखते हुए कुछ आवश्यक सेवाओं को कुछ प्रतिबंधों के तहत 14 जून से अनुमति दी गई है।
निजी हाउसकीपिंग सेवाओं को ई-पास के साथ अनुमति दी जाएगी, जबकि इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, बढ़ई, मोटर तकनीशियन और अन्य स्व-नियोजित व्यक्तियों को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच काम करने की अनुमति होगी। अपने ग्राहकों के घरों पर ई-पास के साथ वे अपनी दुकानें नहीं खोल सकते हैं।
पहले की छूट के अलावा अन्य 27 जिलों के मामले में, नई छूट में राज्य के स्वामित्व वाली टीएएसएमएसी शराब की दुकानें सुबह 10 से शाम 5 बजे के बीच खोलना, ब्यूटी पार्लर / सैलून को सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच 50 प्रतिशत ग्राहक क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है।
सरकारी पार्क पैदल चलने वालों के लिए सुबह 6-9 बजे के बीच खुले रहेंगे, जबकि मिट्टी के बर्तन और हस्तशिल्प निर्माता सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे के बीच काम कर सकते हैं।
स्कूल/ कॉलेज केवल छात्र प्रवेश के संबंध में प्रशासनिक कार्य के लिए कार्य कर सकते हैं। निर्यात इकाइयां और निर्यात इकाइयों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करने वाली इकाइयां 50 प्रतिशत कर्मचारियों की संख्या और अन्य औद्योगिक इकाइयों के साथ 33 प्रतिशत कर्मचारियों की संख्या के साथ काम कर सकती हैं।
आईटी कार्यालय केवल 10 व्यक्तियों या 20 प्रतिशत कर्मचारियों की संख्या के साथ काम कर सकते हैं। साथ ही आवास वित्त, और गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां 33 प्रतिशत कर्मचारियों की संख्या के साथ काम कर सकती हैं।


