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चिदम्बरम के घर से खाली हाथ लौटी सीबीआई और ईडी की टीमें

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों की टीमें मंगलवार को पूर्व वित्तमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम को गिरफ्तार करने उनके घर पहुंचीं

चिदम्बरम के घर से खाली हाथ लौटी सीबीआई और ईडी की टीमें
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नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय से पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम की अग्रिम जमानत याचिका मंगलवार को खारिज होने के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम उनकी गिरफ्तारी के लिए उनके आवास पर पहुंची, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी।

सीबीआई सूत्रों ने यहां बताया कि एक महिला अधिकारी समेत सीबीआई की छह-सदस्यीय टीम श्री चिदम्बरम को गिरफ्तार करने के लिए उनके आवास पर पहुंची, लेकिन उसे बैरंग लौटना पड़ा, क्योंकि वह वहां नहीं मिले।

सूत्रों ने बताया कि सीबीआई टीम के बाद प्रवर्तन निदेशालय की टीम भी श्री चिदम्बरम के आवास पर पहुंची और उसे भी बैरंग लौटना पड़ा।

इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व केंद्रीय मंत्री की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने आनन-फानन में शीर्ष अदालत का रुख किया, लेकिन अदालत उठ जाने के कारण उनके मामले का विशेष उल्लेख नहीं हो सका।

श्री चिदम्बरम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने शीर्ष अदालत से मामले पर त्वरित सुनवाई का आग्रह किया था, लेकिन अदालत के उठ जाने के कारण अब याचिका का विशेष उल्लेख कल साढे दस बजे अदालत कक्ष-तीन में किया जाना है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को दिल्ली उच्च न्यायालय से उस वक्त बड़ा झटका लगा था, जब उसने आईएनएक्स मीडिया मामले में उनकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। उच्च न्यायालय ने श्री चिदम्बरम को इस मामले में पिछले साल 25 जुलाई को गिरफ्तारी से बचने के लिए अंतरिम राहत दी थी। न्यायालय ने इसे कई बार बढ़ाया भी था।

श्री चिदम्बरम साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये के एयरसेल मैक्सिस सौदे और आईएनएक्स मीडिया के 305 करोड़ रुपये निवेश संबंधी मामले में विभिन्न जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं। उनपर आरोप है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार में वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने आईएनएक्स मीडिया में निवेश के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) के तहत मंजूरी देने में अनियमितता की थी।


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