अध्यापकों से छुट्टी में ही ले गैर शैक्षिक कार्य : उच्च न्यायालय
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अध्यापकों से शिक्षण कार्य अवधि में मतदाता सूची तैयार करने सहित गैर शैक्षिक कार्य लेने पर रोक लगा दी है

प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अध्यापकों से शिक्षण कार्य अवधि में मतदाता सूची तैयार करने सहित गैर शैक्षिक कार्य लेने पर रोक लगा दी है।
न्यायालय यह आदेश उच्चतम न्यायालय के उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ की याचिका में दिए निर्देशों के कारण दिया है।
चुनाव आयोग ने भी उच्चतम न्यायालय में कहा था कि वह छुट्टियों में ही शिक्षकों से चुनाव कार्य लेता है। न्यायालय अनिवार्य शिक्षा कानून एवम उच्चतम न्यायालय के आदेश के हवाले से अध्यापको से शैक्षिक अवधि में गैर शैक्षिक कार्य न लेने का आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने प्रशांत यादव और 38 अन्य अध्यापको की याचिका पर बुधवार को यह आदेश दिया। याचीगण का कहना था कि मणिभूषण शर्मा और 42 अन्य केस में भी न्यायालय ने अध्यापको से गैर शैक्षिक कार्य न लेने का आदेश दिया है। जिसकी अवहेलना कर याचियों से गैर शैक्षिक कार्य लिया जा रहा है।निर्देश के साथ न्यायालय ने याचिका निस्तारित कर दी है।


