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तबलीगी कांड : दिल्ली पुलिस ने मौलाना साद को चौथा नोटिस भेज कर पूछा, कब जांच में शामिल होओगे

दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने बुधवार को निजामुद्दीन बस्ती स्थित मरकज तबलीगी जमात मामले के मुख्य आरोपी मौलाना मो. साद कांधलवी को चौथा नोटिस भेज दिया

तबलीगी कांड : दिल्ली पुलिस ने मौलाना साद को चौथा नोटिस भेज कर पूछा, कब जांच में शामिल होओगे
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नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने बुधवार को निजामुद्दीन बस्ती स्थित मरकज तबलीगी जमात मामले के मुख्य आरोपी मौलाना मो. साद कांधलवी को चौथा नोटिस भेज दिया। चौथे नोटिस के जरिये क्राइम ब्रांच ने आरोपी से पूछा है कि वे जांच टीम के सामने कब पेश होंगे?

मौलाना साद को चौथा नोटिस भिजवाने के साथ ही मामले की जांच में जुटी क्राइम ब्रांच के डीसीपी ज्वाय टिर्की की टीम के सदस्यों ने कुछ नये सवाल भी मौलाना मो. साद व उनके साथियों से पूछने के लिए तैयार किये हैं। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक, "इन नये सवालों में से अधिकांश सवाल कांधला में मौलाना साद के फार्म हाउस पर मारे गये छापे से संबंधित हैं।" यह अलग बात है कि उस छापे में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच टीम के हाथ कुछ महत्वपूर्ण नहीं लगा था।

उल्लेखनीय है कि दिल्ली पुलिस अपराध शाखा ने मौलाना साद और उनके कुछ सहयोगियों के खिलाफ 31 मार्च को मामला दर्ज किया था। एफआईआर हजरत निजामुद्दीन थाने के एसएसओ इंस्पेक्टर मुकेश वालिया की शिकाय पर दर्ज हुई थी। मौलाना और उनके साथ नामजद लोगों पर शुरुआती एफआईआर में महामारी फैलाने, भीड़ इकट्ठी करने आदि की धाराओं में केस दर्ज हुआ था। बाद में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर में गैर इरादतन हत्या की धारा भी जोड़ दी थी।

दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की ओर से अब से पहले मिले तीन नोटिसों के जबाब मौलाना साद ने वकील के जरिये भिजवाये थे। इन्हीं नोटिसों में से एक के जबाब में मौलाना साद ने क्राइम ब्रांच को विश्वास दिलाय था कि वे जांच से भाग नहीं रहे हैं। अभी होम क्वारंटाइन हैं। जैसे ही रिपोर्ट कोरोना संबंधी जांच रिपोर्ट मिल जायेगी, वे साथियों संग जांच में शामिल हो जायेंगे।

दिल्ली पुलिस अपराध शाखा सूत्रों के मुताबिक, "अब जब तीसरे नोटिस का जबाब मौलाना साद के वकील ने हमें दिया तो, यह जबाब हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा है। इस जबाब में मौलाना साद ने कहा कि, उन्होंने प्राइवेट लैब में कोरोना की जांच कराई है. जिसकी रिपोर्ट निगेटिव आयी है।"

क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक, "कानूनन हमें सभी आरोपियों की कोरोना की रिपोर्ट अदालत में पेश करनी होगी। अदालत प्राइवेट लैब की रिपोर्ट को मान्यता नहीं देगी। लिहाजा अब आरोपियों को किसी सरकारी लैब से ही कोरोना रिपोर्ट कराके पुलिस को देनी पड़ेगी।"


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