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तबलीगी जमात : हाईकोर्ट ने नाबालिग मलेशियाई के मामले को दूसरे जेजेबी में भेजा
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक नाबालिग मलेशियाई के मामले को एक किशोर न्याय बोर्ड(जेजेबी) से दूसरे जेजेबी में भेज दिया है।

नई दिल्ली | दिल्ली हाईकोर्ट ने एक नाबालिग मलेशियाई के मामले को एक किशोर न्याय बोर्ड(जेजेबी) से दूसरे जेजेबी में भेज दिया है। न्यायमूर्ति अनुप जे. भंबानी की अध्यक्षता वाली हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मामले को जेजेबी-1(किंग्सवे कैंप) से जेजेबी-2(विश्वास नगर) में स्थानांतरित कर दिया।
नाबालिग मलेशियाई पर निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात की सभा में शामिल होने का आरोप है।
यह आदेश तब दिया गया, जब दिल्ली सरकार के वकील ने कोर्ट को सूचित किया कि जेजेबी-1 में केवल एक मुख्य मजिस्ट्रेट है और वहां दो रिक्तियां हैं।
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