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स्वाति मालीवाल केस में SC ने बिभव को लगाई जमकर फटकार कहा, "क्या सीएम आवास गुंडे रखने के लिए है"

CM अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने आम आदमी पार्टी को भी जमकर फटकार लगाई

स्वाति मालीवाल केस में SC ने बिभव को लगाई जमकर फटकार कहा, क्या सीएम आवास गुंडे रखने के लिए है
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दिल्ली। CM अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने आम आदमी पार्टी को भी जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि क्या सीएम आवास गुंडे रखने के लिए है। बिभव कुमार पर आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद और पूर्व महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से कथित तौर पर मारपीट के आरोप हैं।

बिभव कुमार ने मामले में सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत त्रिपाठी ने बिभव कुमार से कहा कि ऐसे बर्ताव करते हुए शर्म नहीं आई। इन्होंने (स्वाति मालीवाल) अपनी स्थिति के बारे में बता दिया था, उसके बाद भी तुमने ऐसे बर्ताव किया, इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह तक कहा कि सीएम आवास में आपको अनुमति किसने दी ऐसा व्यहवार करने की? एक महिला के साथ ऐसा बर्ताव करते हुए शर्म नहीं आयी।

वहीं बिभव कुमार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में पैरवी करते हुआ कहा कि स्वाति मालीवाल ने 3 दिन बाद FIR दर्ज कराई थी। हालांकि, घटना के दिन वह पुलिस स्टेशन से बिना FIR दर्ज कराये वापस आ गयी थी। इस पर कोर्ट ने कहा कि 112 पर कॉल तो स्वाति मालीवाल ने ही किया था। अगर वह कॉल स्वाति मालीवाल द्वारा आयी है तो आपके ये दावे गलत है कि यह झूठा आरोप है, कि स्वाति कोई मनगढंत कहानी बना रही हैं।

कोर्ट ने मनु सिंघवी से चार्ज शीट के लिए कहा तो सिंघवी ने इस पर कहा कि चार्ज शीट भी हमारी दी हुई चुनौती के बाद दाखिल हुई है। एक तरफ सिंघवी दो मामलो में हत्यारो के जमानत मिलने का दावा करते हुए अपनी बात रख रहे थे कि तभी जस्टिस त्रिपाठी कहते है कि हमे इसका हवाला न दे, हमने कॉन्ट्रैक्ट किलर से लेकर हत्यारों तक को जमानत दी है, पर इस मामले में कोई नैतिक दृढ़ता नहीं है।

जस्टिस त्रिपाठी ने जोरदार फटकार लगते हुए कहा कि क्या सीएम का घर कोई निजी आवास है। क्या वहां पर कोई नियम कायदे, कानून नहीं है। कोर्ट ने सारे तथ्यों को देखते हुए पुलिस को जमानत याचिका पर नोटिस भेजा है और मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 7 अगस्त रखी है।

AAP की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल 13 मई को केजरीवाल से मिलने उनके आवास गई थीं वहां सीएम अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार ने स्वाति मालीवाल को सीएम से मिलने से रोका और कथित तौर पर मारपीट की। जिसके बाद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस में 16 मई को FIR दर्ज की थी।


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