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एफआईआर के खिलाफ सुवेंदु अधिकारी को कलकत्ता एचसी की राहत को चुनौती

एक याचिकाकर्ता ने सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को पूर्व और भविष्य की प्राथमिकी के खिलाफ संरक्षण (राहत) देने वाली एकल न्यायाधीश की पीठ के आदेश को चुनौती दी गई है

एफआईआर के खिलाफ सुवेंदु अधिकारी को कलकत्ता एचसी की राहत को चुनौती
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कोलकाता। एक याचिकाकर्ता ने सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को पूर्व और भविष्य की प्राथमिकी के खिलाफ संरक्षण (राहत) देने वाली एकल न्यायाधीश की पीठ के आदेश को चुनौती दी गई है। इस साल 8 दिसंबर को, न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की एकल-न्यायाधीश की पीठ ने अधिकारी के खिलाफ राज्य के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में दर्ज सभी 25 प्राथमिकियों पर रोक लगा दी थी। साथ ही, उन्होंने राज्य पुलिस को अदालत की पूर्व स्वीकृति के बिना विपक्ष के नेता के खिलाफ कोई नई प्राथमिकी दर्ज करने से भी रोक दिया।

एडवोकेट अबू सोहेल ने जस्टिस मंथा के फैसलों को चुनौती देते हुए चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया, उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। याचिकाकर्ता ने उल्लेख किया है कि वह पूर्वी मिदनापुर जिले के नंदकुमार पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले में पक्षकार है, जहां अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी, और अधिकारी को संरक्षण देने वाली एकल-न्यायाधीश पीठ का आदेश बिना उनका पक्ष सुने पारित कर दिया गया।

अधिकारी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और उनके खिलाफ विभिन्न पुलिस थानों में दायर कई एफआईआर के खिलाफ राहत की मांग की थी। उन्होंने मांग की कि या तो इन प्राथमिकियों को खारिज कर दिया जाना चाहिए या केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जैसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा उनकी जांच की जानी चाहिए।

न्यायमूर्ति मंथा ने पिछली 26 प्राथमिकियों पर रोक लगाते हुए और साथ ही राज्य पुलिस को अदालत की मंजूरी के बिना भविष्य की प्राथमिकी दर्ज करने से रोकते हुए कहा कि अधिकारी लोगों द्वारा चुने गए विपक्ष के नेता हैं और ऐसी परिस्थितियों में, पुलिस, या तो अपने या किसी के निर्देश के तहत कदम नहीं उठा सकता।


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