Top
Begin typing your search above and press return to search.

 सुप्रीम कोर्ट ने कर्णन को ज़मानत देने से किया इनकार

उच्चत्तम न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश सीएस कर्णन को न्यायालय की अवमानना के मामले में आज जमानत देने से मना कर दिया।

 सुप्रीम कोर्ट ने कर्णन को ज़मानत देने से किया इनकार
X

नयी दिल्ली। उच्चत्तम न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश सीएस कर्णन को न्यायालय की अवमानना के मामले में आज जमानत देने से मना कर दिया। न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायाधीश संजय किशन कौल की अवकाशकालीन खंडपीठ ने सेवानिवृत न्यायाधीश को कोई भी राहत देने से मना कर दिया।

उच्चतम न्यायालय ने न्यायालय की अवमानना मामले में उन्हें छह माह जेल की सजा सुनाई थी। खंडपीठ ने उन्हें कोई भी राहत देने से मना करते हुए यह टिप्पणी की “सात न्यायाधीशोें की पीठ ने वह आदेश पारित किया था जो सब पर लागू है और हम पर भी लागू है।

” गौरतलब है कि उनके वकील मैथ्यु जे नेदुम्पारा ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष कहा था कि उनके मुवक्किल को जमानत देकर छह माह जेल की सजा को स्थगित कर देना चाहिए।


Next Story

Related Stories

All Rights Reserved. Copyright @2019
Share it