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सुप्रीम कोर्ट आज 'मोदी सरनेम' मामले पर गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर करेगा सुनवाई

मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से गुजरात उच्च न्यायालय के इनकार को चुनौती देने वाली याचिका का आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी

सुप्रीम कोर्ट आज मोदी सरनेम मामले पर गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर करेगा सुनवाई
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नई दिल्ली। मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से गुजरात उच्च न्यायालय के इनकार को चुनौती देने वाली याचिका का आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।

राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को शीर्ष न्यायालय में चुनौती दी है। याचिका में गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से आपराधिक मानहानि मामले में एक मजिस्ट्रेट अदालत की तरफ से उन्हें दोषी ठहराए जाने और दो साल की जेल की सजा पर रोक लगाने से इनकार किया गया था। राहुल गांधी को मजिस्ट्रेट अदालत की तरफ यह सजा उनकी टिप्पणी 'सभी चोरों का सरनेम मोदी है' मामले में सजा सुनाई गई थी।

याचिका में मोदी सरनेम मामले में सजा पर रोक की मांग की गई है। इसके लिए दाखिल याचिका में कई कारण बताए गए हैं। याचिका में राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है कि मोदी सरनेम मामले में उन पर आपराधिक मानहानि का केस चलाया गया। जबकि यह केस सिर्फ परिभाषित ग्रुप के केस में हो सकता था।

मोदी नाम अपरिभाषित समूह के लिए है। देश के अलग-अलग हिस्से में 13 करोड़ लोग हैं जो अलग-अलग समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। मामले में जो शिकायती हैं उनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की गई थी। राहुल गांधी की कथित टिप्पणी में मोदी सरनेम के सिलसिले में नीरव मोदी और ललित मोदी के नाम का जिक्र था।

इस मामले में शिकायती का कोई जिक्र नहीं था। ऐसे में किसी ऐसे व्यक्ति विशेष की मानहानि के लिए दोषी करार नहीं दिया जा सकता है।


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