सुप्रीम कोर्ट ने कसौली में महिला अधिकारी की मौत पर लिया संज्ञान
उच्चतम न्यायालय ने हिमाचल के कसौली में अनधिकृत निर्माण हटाने गयी महिला अधिकारी की हमले से हुई मौत का स्वत: संज्ञान लिया है।

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने हिमाचल के कसौली में अनधिकृत निर्माण हटाने गयी महिला अधिकारी की हमले से हुई मौत का स्वत: संज्ञान लिया है।
न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ के समक्ष मामले का आज विशेष उल्लेख किया गया।
पीठ को यह बताया गया कि किस प्रकार कसौली के नारायणी अतिथि गृह के मालिक विजय सिंह ने अनधिकृत निर्माण को हटाने गयी सरकारी अधिकारी पर गोली से हमला किया, जिसमें उसकी मौत हो गयी।
न्यायालय ने घटना का स्वत: संज्ञान लेते हुए इस मामले को मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के समक्ष रखने की सलाह दी ताकि कल इस मामले की सुनवाई उचित पीठ कर सके।
न्यायालय ने कहा कि शीर्ष अदालत के आदेश पर अमल करने गयी टीम में शामिल पुलिसकर्मी उस वक्त क्या कर रहे थे, जब सीलिंग अभियान के दौरान होटल मालिक ने महिला अधिकारी पर गोलियां चलायी?
गौरतलब है कि कल सहायक शहर नियोजक शैलबाला शर्मा कसौली के नारायणी अतिथि गृह में अनधिकृत निर्माण को सील करने गयी थी, जिस पर मालिक ने गोलियां चलायी। घायल महिला अधिकारी ने बाद में दम तोड़ दिया।
इस हमले में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) का एक अधिकारी भी घायल हुआ है। हमलावर मालिक मौके से फरार हो चुका है।


