सुप्रीम कोर्ट ने यादव सिंह की जमानत याचिका पर ईडी से जवाब तलब किया
उच्चतम न्यायालय ने भ्रष्टाचार के आरोपी नोएडा प्राधिकरण के पूर्व मुख्य अभियंता यादव सिंह की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से आज जवाब तलब किया
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने भ्रष्टाचार के आरोपी नोएडा प्राधिकरण के पूर्व मुख्य अभियंता यादव सिंह की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से आज जवाब तलब किया।
न्यायमूर्ति एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की पीठ ने यादव सिंह के वकील की दलीलें सुनने के बाद ईडी को नोटिस जारी किया। न्यायालय ने नोटिस के जवाब के लिए ईडी को दो सप्ताह का समय दिया है।
यादव सिंह ने काले धन को सफेद बनाने (मनी लांडरिंग) के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ द्वारा जमानत याचिका ठुकराये जाने को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है।
उच्च न्यायालय में यादव सिंह ने दलील दी थी कि जांच एजेंसी ने तय समय के भीतर आरोप पत्र दायर नहीं किया है इसलिए वह जमानत के हकदार हैं, जबकि जांच एजेंसी की दलील थी कि उसने तय समय पर आरोप पत्र दायर किया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा प्राथमिकी दर्ज किये जाने के बाद ईडी ने 2015 में यादव सिंह के खिलाफ मनी लांडरिंग का मामला शुरू किया था।


