Top
Begin typing your search above and press return to search.

सुप्रीम कोर्ट ने लव जिहाद मामले की जांच एनआईए को सौंपी

उच्चतम न्यायालय ने केरल के कथित ‘लव जिहाद’ मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को आज सौंप दी, जिसकी निगरानी शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश आर वी रवीन्द्रन करेंगे

सुप्रीम कोर्ट ने लव जिहाद मामले की जांच एनआईए को सौंपी
X

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने केरल के कथित ‘लव जिहाद’ मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को आज सौंप दी, जिसकी निगरानी शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश आर वी रवीन्द्रन करेंगे।

केरल की 24 वर्षीया युवती अखिला उर्फ हादिया ने धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम युवक शेफीन जहां से शादी की थी, जिसे केरल उच्च न्यायालय ने गत 24 मई को निरस्त कर दिया था। मुख्य न्यायाधीश जे एस केहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में कथित ‘लव जिहाद’ के पहलुओं और शेफीन के आरोपों की जांच का आदेश एनआईए को दिया। पीठ ने हालांकि स्पष्ट किया कि वह इस मामले में कोई भी फैसला एनआईए की रिपोर्ट पर विचार करने, केरल पुलिस का पक्ष जाने तथा अखिला (धर्म परिवर्तन के बाद हादिया) से बात करने के बाद ही कोई फैसला करेगी।

सुनवाई के दौरान एनआईए ने न्यायालय में दावा किया कि ‘लव जिहाद’ की घटनाएं हो रही हैं। एनआईए ने कहा, “हिन्दू लड़कियों के धर्म परिवर्तन कराने और मुस्लिम युवकों से निकाह कराने के मामले सामने आ रहे हैं।

” एनआईए के इस दावे के बाद न्यायालय ने उसे इस मामले की जांच का जिम्मा सौंप दिया। गौरतलब है कि अखिला और शेफीन जहां ने निकाह किया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने युवती के पिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए निकाह को निरस्त कर दिया था। जिसके खिलाफ मुस्लिम युवक ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।


Next Story

Related Stories

All Rights Reserved. Copyright @2019
Share it