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सुप्रीम कोर्ट ने 3 अधिकार को छोड़ दिल्ली को दिए सारे अधिकार

दिल्ली के उपराज्यपाल और सरकार के बीच शक्तियों को लेकर जारी तनातनी पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाला आ गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने 3 अधिकार को छोड़ दिल्ली को दिए सारे अधिकार
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नई दिल्ली । दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल (एलजी) मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की अलग-अलग राय उभरकर सामने आई है।

जस्टिस सीकरी ने कहा है कि आईएएस की पोस्टिंग और ट्रांसफर का अधिकार एलजी को दिया जाए जबकि दानिक्स (दिल्ली अंडमान एंड निकोबार, आइसलैंड सिविल सर्विस) के पावर दिल्ली सरकार के पास रहे।

अगर कोई मतभेद होता है तो राष्ट्रपति के पास मामला भेजा जाए। जस्टिस सीकरी ने कहा कि ऐंटी-करप्शन ब्यूरो का कंट्रोल केंद्र के पास रहे क्योंकि पुलिस पावर केंद्र के पास होती है।

सर्विसेज पर सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों में मतभेद, बड़ी बेंच के पास भेजा गया मामला।

अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि ग्रे-1 और 2 के अधिकारी केंद्र सरकार के पास, ग्रेड-3, 4 का अधिकार दिल्ली सरकार के पास ।एंटी करप्शन ब्यूरो केंद्र सरकार के पास रहेगा, जांच आयोग भी केंद्र सरकार ही बनाएगा

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