निर्भयाकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
सुप्रीम कोर्ट ने निर्भयाकांड के चारों दोषियों की फांसी की सजा के खिलाफ अपील पर आज फैसला सुरक्षित रख लिया, निर्भयाकांड के दोषियों अक्षय, पवन, विनय और मुकेश सिंह को निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनायी
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने निर्भयाकांड के चारों दोषियों की फांसी की सजा के खिलाफ अपील पर आज फैसला सुरक्षित रख लिया, निर्भयाकांड के दोषियों अक्षय, पवन, विनय और मुकेश सिंह को निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनायी थी, जिस पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुहर लगा दी थी।
उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ इन लोगों ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। दिल्ली पुलिस के वकील सिद्धार्थ लथरा ने बताया कि शीर्ष अदालत ने 16 दिसम्बर 2012 को हुए निर्भया सामूहिक बलात्कार कांड के दाषियों की अपील पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।
लुथरा ने मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ से चारों दोषियों की मौत की सजा बरकरार रखने का अनुरोध किया।
इस कांड के छह आरोपियों में से एक आरोपी नाबालिग था, जिसे किशोर न्याय बोर्ड ने सुधार गृह में भेज दिया था, जबकि एक आरोपी ने तिहाड़ जेल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। शेष चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए त्वरित अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी।


