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सुप्रीम कोर्ट ने विदेशों में नीट परीक्षा केंद्र की अनुमति वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नीट परीक्षा के लिए विदेशों में परीक्षा केंद्र बनाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया

सुप्रीम कोर्ट ने विदेशों में नीट परीक्षा केंद्र की अनुमति वाली याचिका खारिज की
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नीट परीक्षा के लिए विदेशों में परीक्षा केंद्र बनाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। कोरोनावायरस को देखते हुए विदेशों में छात्रों को लाभ प्रदान करने के लिए नीट के परीक्षा केंद्र स्थापित करने की मांग करते हुए केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) को निर्देश देने की मांग की गई थी।

न्यायाधीश एल. नागेश्वर राव, हेमंत गुप्ता और एस. रविंद्र भट की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वे संबंधित मंत्रालयों के साथ चर्चा करें कि क्या नीट परीक्षा में बैठने के लिए भारत आने वाले छात्रों को वंदे भारत मिशन की उड़ानों में समायोजित किया जा सकता है।

अदालत ने मेहता से मध्य-पूर्व के देशों के उम्मीदवारों को ऐसी उड़ानों में सवार होने की संभावनाओं का पता लगाने को भी कहा।

पीठ ने आने वाले छात्रों को क्वांरटीन अवधि में छूट के लिए संबंधित राज्य सरकारों से संपर्क करने की अनुमति भी दी है।

नियमों के अनुसार, विदेशों से भारत आने वाले लोगों को कोरोना संक्रमण के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य हित को देखते हुए 14 दिनों तक क्वारंटीन (एकांतवास) अवधि से गुजरना पड़ता है।

सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से मेहता को निर्देश दिया कि वे संबंधित मंत्रालयों को सूचित करें कि इन छात्रों को परीक्षा देने के लिए वापस आने की अनुमति दी जा सकती है।

याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत में केरल हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। दरअसल, केरल हाईकोर्ट ने खाड़ी देशों में नीट के लिए परीक्षा केंद्र बनाने की मांग वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया था।

उल्लेखनीय है कि नीट परीक्षा को लेकर एनटीए ने साफ कर दिया है कि यह परीक्षाएं अपने शेड्यूल के मुताबिक ही होंगी। नीट यूजी की परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी।


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