भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में एकबोटे की अग्रिम जमानत सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज
उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव में हिंसा भड़काने के मामले के एक आरोपी मिलिंद एकबोटे की अग्रिम जमानत याचिका आज खारिज कर दी

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव में हिंसा भड़काने के मामले के एक आरोपी मिलिंद एकबोटे की अग्रिम जमानत याचिका आज खारिज कर दी।
Bhima-Koregaon violence: Supreme Court dismissed the anticipatory bail application of accused Milind Ekbote.
— ANI (@ANI) March 14, 2018
एकबोटे ने बंबई उच्च न्यायालय के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौता दी थी लेकिन न्यायालय ने उसे किसी प्रकार की राहत तथा अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया।
न्यायमूर्ति मदन भीमराव लोकुर की अध्यक्षता में न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ तथा न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने एकबोते की अग्रिम जमानत की याचिका को यह कहकर नामंजूर कर दिया“ हमने भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में अग्रिम जमानत की याचिका नामंजूर कर दी है।” इससे पहले न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार की तरफ से इस मामले में “स्थिति रिपोर्ट” पर विचार किया था।
सर्वोच्च न्यायालय ने पहले श्री एकबोटे को 14 मार्च तक राहत दी थी और अब अग्रिम जमानत की याचिका खारिज होने के बाद वह कभी भी गिरफ्तार किये जा सकते हैं।


