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सुप्रीम कोर्ट ने अस्थाना की नियुक्ति निरस्त करने से इनकार किया 

 उच्चतम न्यायालय ने आईपीएस के वरिष्ठ अधिकारी राकेश अस्थाना की सीबीआईके विशेष निदेशक के तौर पर नियुक्ति को निरस्त करने से आज इन्कार कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने अस्थाना की नियुक्ति निरस्त करने से इनकार किया 
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नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के वरिष्ठ अधिकारी राकेश अस्थाना की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष निदेशक के तौर पर नियुक्ति को निरस्त करने से आज इन्कार कर दिया।

न्यायमूर्ति आर के अग्रवाल और न्यायमूर्ति ए एम सप्रे की खंडपीठ ने अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) कॉमन कॉज की याचिका खारिज कर दी।

न्यायालय ने कहा कि गुजरात कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अस्थाना की नियुक्ति में किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया गया है। न्यायालय ने गत 24 नवम्बर को याचिका की सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था।

कॉमन कॉज की ओर से जाने-माने वकील प्रशांत भूषण ने जिरह करते हुए कहा था कि अस्थाना की नियुक्ति गैर-कानूनी है, क्योंकि उनका नाम आयकर विभाग के एक छापे में बरामद डायरी में शामिल है। केंद्र सरकार की ओर से एटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने श्री भूषण की दलीलों का पुरजोर विरोध किया था।


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