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परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, अब जाएंगे बॉम्बे हाईकोर्ट

आज बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस के पूर्व प्रमुख परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है

परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, अब जाएंगे बॉम्बे हाईकोर्ट
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नई दिल्ली। आज बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस के पूर्व प्रमुख परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बहस के दौरान जजों की पीठ ने साफ कहा कि आपको पहले हाईकार्ट जाना चाहिए था, आप बताएं कि आप पहले हाईकोर्ट क्यों नहीं गए?

जी हां आज सुप्रीम कोर्ट ने सिंह की याचिका पर बहस की और उन्हें कोर्ट जानी की सलाह देते हुए इस मामले में सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह से कई सवाल किए। कोर्ट ने परमबीर सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी से पूछा कि वह सीबीआई जांच की मांग के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में क्यों नहीं गए। इसके साथ ही कोर्ट ने परमबीर सिंह से पूछा कि उन्होंने अपनी याचिका में महाराष्ट्र के गृह मंत्री को पक्षकार क्यों नहीं बनाया।

सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई से इनकार के बाद अब आज मुंबई पुलिस के पूर्व प्रमुख परमबीर सिंह ने साफ कहा है कि अब वह बॉम्बे हाईकोर्ट जाएगे। जी हां सिंह के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि वह आज ही बॉम्बे हाईकोर्ट जाएंगे और वहां अपनी याचिका डालेंगे।

जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि लंबे समय से संबंधित पक्षों के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा है। साथ ही उन्होंने सिंह के वकील से पूछा कि उन्होंने देशमुख पर इतने आरोप लगाए लेकिन उन्हें पार्टी क्यों नहीं बनाया गया। इसपर रोहतगी ने कहा कि वह देशमुख को इस मामले में पार्टी बनाएंगे और शीर्ष अदालत से मामले की सुनवाई करने का आग्रह करेंगे, क्योंकि इस याचिका में बहुत गंभीर मुद्दे उठाए गए हैं।

शीर्ष अदालत ने कहा, "इसमें कोई संदेह नहीं है कि मामला गंभीर रूप से प्रशासन को प्रभावित कर रहा है। हम मानते हैं कि यह एक गंभीर मुद्दा है। यदि आप स्वतंत्र जांच के लिए निर्देश चाहते हैं तो हाई कोर्ट भी यह काम कर सकता है। आपको वहीं जाना चाहिए।"

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका में सिंह ने देशमुख पर सांसद मोहन डेलकर की आत्महत्या मामले में भाजपा नेताओं को फंसाने के लिए पुलिस अधिकारियों की पोस्टिंग या ट्रांसफर में भ्रष्ट आचरण करने का आरोप लगाया है।

आपको बता दें कि परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने सूबे के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार से लेकर वसूली के आरोप गृह मंत्री पर लगाए हैं। इस चिट्ठी के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया है। इी बीच परमबीर सिंह का तबादला कर दिया गया था और उनका मुंबई पुलिस के प्रमुख पद से हटाकर होम गार्ड विभाग में तबादला कर दिया गया था।

अब इन सभी उठापटक के बीच कल मंगलवार को परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग और तबादले के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए याचिका डाली थी।


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