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उच्चतम न्यायालय ने किया सीबीआई को स्वतंत्र जांच एजेंसी बनाने पर तत्काल सुनवाई से इंकार

उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्वतंत्र एजेंसी बनाने संबंधी एक अधिवक्ता की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से आज इन्कार कर दिया

उच्चतम न्यायालय ने किया सीबीआई को स्वतंत्र जांच एजेंसी बनाने पर तत्काल सुनवाई से इंकार
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नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्वतंत्र एजेंसी बनाने संबंधी एक अधिवक्ता की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से आज इन्कार कर दिया।

अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा ने देश की अग्रणी जांच एजेंसी सीबीआई को स्वतंत्र एजेंसी बनाने के लिए एक याचिका दायर कर उस पर तत्काल सुनवाई करने की गुहार की थी।
शर्मा ने मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष मामले को पेश करते हुए आग्रह किया था कि सीबीआई को स्वतंत्र जांच एजेंसी बनाया जाना चाहिए।

शीर्ष न्यायालय ने शर्मा का पक्ष सुनने के बाद कहा कि वह इस याचिका पर होली के अवकाश के बाद पांच मार्च के उपरांत सुनवाई करेगी। अधिवक्ता ने दावा किया कि कथित राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण सीबीआई स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकती। उन्होंने दावा कि राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण अनेक मामलों में सीबीआई पूरी क्षमता और स्वतंत्र तरीके से काम नहीं कर सकी अत: इसे एक स्वतंत्र जांच एजेंसी बना देना चाहिए।



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