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सुप्रीम कोर्ट का ईवीएम, वीवीपैट की जांच प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस की दिल्ली इकाई के प्रमुख की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया

सुप्रीम कोर्ट का ईवीएम, वीवीपैट की जांच प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार से इनकार
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस की दिल्ली इकाई के प्रमुख की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) और मतदाता-सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल्स (वीवीपैट) की 'प्रथम-स्तरीय जांच' के दौरान राज्य चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी।

भारत के मुख्‍य न्‍यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिका को वापस ले लिया मानते हुए खारिज कर दिया, और टिप्पणी की कि प्रथम-स्तरीय जांच (एफएलसी) में राजनीतिक दलों की भागीदारी चुनाव निकाय द्वारा निर्धारित विस्तृत प्रक्रिया का केवल "एक कदम" है।

पीठ ने याचिकाकर्ता को एफएलसी शुरू होने से पहले सीरियल नंबर बताने के लिए चुनाव आयोग प्रतिनिधि भेजने की कोई भी स्वतंत्रता देने से इनकार कर दिया।

इसमें कहा गया, "प्रक्रिया बहुत विस्तृत है। पार्टियों को इस पर भरोसा है। इसे पूरे भारत में दोहराया गया है। हम इसे उसी पर छोड़ देंगे।"

विशेष अनुमति याचिका में इस साल अगस्त में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें ईवीएम और वीवीपैट की प्रथम-स्तरीय जांच को फिर से शुरू करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया गया था।

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि दिल्ली कांग्रेस ने स्वेच्छा से इस प्रक्रिया से दूर रहना चुना और एफएलसी प्रक्रिया की विश्वसनीयता और सुरक्षा पर सवाल उठाने वाली उसकी दलीलें निराधार हैं।

कांग्रेस नेता अनिल कुमार द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि राजनीतिक दलों को एफएलसी शुरू होने से पहले केवल दो दिन का नोटिस दिया गया था, ताकि उन्हें प्रक्रिया में प्रभावी ढंग से भाग लेने के लिए बूथ स्तर के एजेंटों को शामिल करने से रोका जा सके।

इसमें कहा गया है कि चुनाव निकाय को एफएलसी के शुरू होने से कम से कम एक सप्ताह पहले सूचित करना चाहिए था और दो दिन पहले की सूचना पर्याप्त नहीं है क्योंकि यह हितधारक राजनीतिक दलों को एफएलसी प्रक्रिया में भागीदारी के लिए खुद को तैयार करने का उचित अवसर नहीं दे रहा है।

याचिका में आरोप लगाया गया, "चुनाव आयोग का पूरा प्रयास अत्यधिक गुप्त है। एफएलसी शुरू करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी।"

ईवीएम और वीवीपैट की प्रथम-स्तरीय जांच चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देशों के तहत की जाती है, जहां कंट्रोल यूनिट्स की कैबिनेट की सीलिंग और अन्य कार्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया की भावना तथा समावेशिता को दर्शाते हुए सभी राष्ट्रीय और राज्य मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किए जाते हैं।


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