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बहुविवाह, निकाह हलाला पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इंकार
सुप्रीम कोर्ट ने बहु-विवाह और निकाह हलाला जैसी इस्लामिक प्रथाओं को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) को सुनवाई के लिए तत्काल सूचीबद्ध करने से आज इंकार कर दिया।

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मुस्लिमों में प्रचलित निकाह हलाला और बहुविवाह प्रथाओं को चुनौती देने वाली याचिका की त्वरित सुनवाई से सोमवार को इंकार कर दिया।
याचिकाकर्ता भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष मामले का विशेष उल्लेख किया और त्वरित सुनवाई का अनुरोध किया।
न्यायमूर्ति बोबडे ने उनका अनुरोध ठुकराते हुए कहा कि वह मामले की सुनवाई अदालत में सर्दियों की छुट्टियों के बाद करेंगे।
श्री उपाध्याय ने एक जनहित याचिका दायर करके मुस्लिमों में प्रचलित निकाह हलाला और बहुविवाह प्रथाओं को असंवैधानिक करार देने की मांग की है।
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